
रेड जोन में गैर जरूरी सामानों की होम डिलीवरी को मिली अनुमति, मंगवा सकेंगे टीवी, एसी और फ्रिज
लखनऊ. देशभर में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण (Lockdown 4) में विशेष तौर पर प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को खोलने की इजाजत केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दी है। वहीं, नए नियम के मुताबिक लॉकडाउन 4 में ई-कॉमर्स कंपनियों को ज्यादा राहत दी गई है। गृह मंत्रायल ने रेड जोन में गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी की अनुमति दी है। अब रेड जोन में होने के बावजूद आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों से टीवी, फ्रिज और एसी जैसे सामान ऑर्डर कर सकते हैं। गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार, उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्य की सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश का पालन करेंगी।
कंटेनमेंट जोन में अनिवार्य सेवाओं की ही अनुमति
लॉकडाउन 4 में तीनों जोन- ग्रीन, ऑरेंज और रेड में ई-कॉमर्स को जरूरी और गैर-जरूरी सामानों को बेचने की इजाजत दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में जरूरी और गैर-जरूरी में किसी भी तरह के सामान को बेचने की इजाजत नहीं है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं की ही अनुमति दी गयी है। किस क्षेत्र के कौन से जोन कंटेनमेंट घोषित किए जाएंगे, इसका अधिकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को दे दिया गया है।
Published on:
19 May 2020 08:50 am
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