
मोटर वाहन नियमों में बदलाव, रजिस्ट्रेशन के दौरान वाहन मालिक को करना होगा यह काम, ट्रांसफर में नहीं होगी परेशानी
लखनऊ. सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (Vehicle Ownership Transfer) में बदलाव किया है। बदलाव के तहत अब वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन के वक्त ही अपने उत्तराधिकारी को नामित कर सकते हैं। इसे बाद में अपडेट भी किया जा सकता है। नियम में किए गए बदलाव के तहत वाहन के मूल मालिक की मौत के बाद उत्तराधिकारी को वाहन अपने नाम में करने में परेशानी नहीं होगी। मंत्रालय ने इसके संदर्भ में सर्कुलर जारी किया है।
सड़क परिवहन मंत्रालय की इस सुविधा से उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। सरकार की मंशा है कि मोटर वाहन के मालिक की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को बार-बार ऑफिस के चक्कर न काटने पड़ें। अगर वाहन मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो आरसी में वाहन के मालिक द्वारा नामित व्यक्ति को इसका फायदा दिया जाएगा। वाहन मालिक के मृत्यु से तीन महीने की अवधि के लिए वाहन का उपयोग वैसे ही कर सकता है, जैसे कि यह उसे ट्रांसफर कर दिया गया हो। पर इसके लिए उसे वाहन स्वामी की मृत्यु के 30 दिनों के भीतर आरटीओ को सूचित किया गया हो कि वाहन मालिक की मौत हो गई है और वह वाहन का उपयोग करना चाहता है। इसके लिए नामांकित व्यक्ति को वाहन मालिक की मृत्यु से तीन महीने के अंदर फॉर्म 31 भरना होगा। फॉर्म के जरिए आरटीओ को वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करेगा।
Published on:
02 May 2021 12:46 pm
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