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अब न निकलेगी लंबी बारात, न होगा नागिन डांस, डीजे पर भी लगी पाबंदी, कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने शादियों में डीजे पर पाबंदी (Ban on DJ) के नियम को भी और सख्त बनाया है...

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लखनऊ

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Akansha Singh

Sep 27, 2019

अब न निकलेगी बारात, न होगा नागिन डांस, डीजे पर भी लगी पाबंदी, कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला

अब न निकलेगी बारात, न होगा नागिन डांस, डीजे पर भी लगी पाबंदी, कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला

लखनऊ. शादियों में डांस के शौकीनों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बहुत बड़ी खबर आई है। ध्वनि प्रदूषण (Sound Pollution) और यातायात (Transportation) संबंधी समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि अब सौ मीटर से ज्यादा दूरी तक सड़कों पर बारात (Barat) नहीं घूमेगी। इस आदेश के बाद अब शादी घर से अधिकतम सौ मीटर की दूरी पर ही बारात निकल सकेगी। ज्यादा दूरी से बारात निकालने और ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) होने और ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) होने पर पर शादी घरों के संचालकों से जुर्माना वसूला जाएगा।

DJ पर पाबंदी (Ban on DJ) और सख्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने शादियों में डीजे पर पाबंदी (Ban on DJ) के नियम को भी और सख्त बनाया है। अदालत ने पहली बार डीजे बजाने पर एक लाख, दूसरी बार बजाने पर पांच लाख और तीसरी बार बजाने पर दस लाख रूपये का जुर्माना (Fine on DJ) लगाने का आदेश दिया है। वहीं तीन बार से ज्यादा पकड़े जाने पर शादी घर और डीजे संचालक का लाइसेंस (DJ License) निरस्त (रद्द) होगा। डीजे पर पूरी तरह पाबंदी (Ban on DJ) अब भी बरकरार है। कोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर इतनी धीमी आवाज में बजाय जाए जिससे किसी को कोई दिक्कत न हो।

100 नंबर पर शिकायत

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने आदेश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण (Sound Pollution) और बारात (Barat) की वजह से ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) होने की शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम (Police Control Room) में फोन कर की जा सकेगी। शिव वाटिका बारात घर (Shiv Vatika Barat Ghar) और अन्य की याचिकाओं पर जस्टिस पीकेएस बघेल (Justice PKS Baghel) और जस्टिस पंकज भाटिया (Justice Pankaj Bhatiya) की डिवीजन बेंच ने ये आदेश पारित किया। 6 नवंबर को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी।

कोर्ट का आदेश सख्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) का कहना है कि सभी शादी घरों से इस बारे में हलफनामा लिया जाए कि 100 मीटर के नियम का सख्ती से पालन होगा। वहीं कोर्ट के इस आदेश पर लखनऊ गेस्ट हाउस एसोसिएशन के पदाधिकारियों कहना है कि कोर्ट का आदेश काफी सख्त है। सिर्फ 100 मीटर की दूरी में बारात निकालना लड़के पक्ष के लिये भी मुश्किल होगा। क्योंकि बारात में काफी भीड़ रहती है और बारातियों को संभालना मुश्किल काम है। साथ ही डीजे पर पाबंदी लगने से भी पार्टी की रौनक में कमी आएगी।

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