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कोरोना कर्फ्यू: यूपी के 20 जिलों में अभी नहीं मिलेगी कोई राहत, सरकार ने बताई बड़ी वजह

एक जून से कोरोना को लेकर नियम बदल रहे हैं। जिन जिलों में छूट मिली है उनमें बाजार खुलेंगे और ऑटो चल सकेंगे लेकिन क्लब, सिनेमाघर, बार, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। इन जिलों में रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

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लखनऊ

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shivmani tyagi

May 30, 2021

कोरोना कर्फ्यू

कोरोना कर्फ्यू

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. कोरोना की वजह से जिन लोगों के कारोबार अभी तक बंद चल रहे थे उनके लिए राहत भरी खबर है। एक जून से उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार लोगों को कोरोना कर्फ्यू में छूट देने जा रही है। अभी यह छूट केवल उन जिलों में मिलेगी जहां कोरोना के कुल सक्रिय मामले 600 से कम हैं। प्रदेश में ऐसे 55 जिले हैं। इन सभी जिलों में एक जून से सप्ताह में 05 दिन सुबह 07 बजे से शाम 07 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। इन जिलों में अभी भी शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी और हर शाम 07 बजे से रात्रिकालीन बंदी लागू होगी।

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यहां यह भी जान लेने की जरूरत है कि लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर नगर, प्रयागराज, आगरा और सहारनपुर जैसे प्रदेश के 20 ऐसे जिले में सख्ती बढ़ाएगी जाएगी जहां वर्तमान में 600 से अधिक एक्टिव केस हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि इन जिलों में अभी हालात अच्छे नहीं है इसलिए इन जिलों में अगले आदेश तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा काेई छूट नहीं मिलेगी। रविवार को राज्य स्तरीय टीम-09 की बैठक में यह निर्णय हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों के जीवन और जीविका को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित है। इसी भावना के साथ एक ओर जहां टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का कार्य हो रहा है वहीं मेडिकल जैसी आवश्यक गतिविधियों के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों, किराना, कृषि कार्य, निर्माण कार्य, फल-सब्ज़ी, खाद-बीज, की दुकानों, गेहूं क्रय केंद्रों का भी संचालन जारी रखा गया है।

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इसी आधार पर कोविड दूसरी लहर में कोरोना कर्फ्यू की नीति अपनाई गई है। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सीएम ने कहा कि एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी दर निरन्तर कम हो रही है। संक्रमण की वर्तमान स्थिति और व्यापक जनहित को देखते हुए आगामी एक जून से कोरोना कर्फ्यू के नियम चरणबद्ध रूप से शिथिल किए जाएंगे। इसके लिए एक्टिव केस और संक्रमण दर को आधार बनाया जाएगा।

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अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से जाे आदेश जारी किए गए हैं उनके मुताबिक 600 से कम एक्टिव केस वाले 55 जनपदों में केवल साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू और रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इन जिलों में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों की छूट दी जाएगी। अगर इन जिलों में एक्टिव केस 600 से अधिक होते हैं यहां फिर से आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा।

इन जिलों में नहीं मिलेगी छूट

जिन जिलों में अभी कोरोना कर्फ्यू में छूट नहीं मिलेगी उनमें मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर , वाराणसी , गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, झाँसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत , मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरियां शामिल हैं।

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