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आजम और अब्दुल्ला खान को कोर्ट से बड़ा झटका, जानिए किस मामले में हुए दोषी करार

Azam Khan latest News: 29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने सपा नेता आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था।

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लखनऊ

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Adarsh Shivam

Feb 13, 2023

SP leader Azam and Abdul Khan Case 2008

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने उन्हें साल 2008 के एक केस में दोषी करार दिया है। सपा नेता आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला और अन्य सपाइयों के खिलाफ 29 जनवरी 2008 में दर्ज कराया गया था।

छजलैट पुलिस ने 29 जनवरी 2008 को सपा के पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था। इस दौरान गुस्सां होकर सपा नेता आजम खान सड़क पर बैठ गए थे। आजम खान और उनके साथियों पर सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने आरोप लगे थे। यह कार्रवाई इसी मामले में हुई है।

MP MLA कोर्ट में हुई सुनवाई
साल 2008 में मुरादाबाद के छाजलैट थाने में दर्ज हुए इस FIR की सुनवाई मुरादाबाद के स्पेशल MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले में आजम खान और अब्दुल्लाह खान, महबूब अली सहित 9 सपा नेता आरोपी साबित हुए हैं। हालांकि कोर्ट ने बाकी लोगों को निर्दोष करार दिया है।

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आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को इस मामले में दोषी करार दिया है। इस केस में अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी जो अब कांग्रेस में है, बिजनौर के सपा नेता मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव, सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता रामकुंवर प्रजापति आरोपी थे।

न्यूनतम योग्यता वाली याचिका हुई थी खारिज
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। पूर्व विधायक को चुनाव की तारीख पर न्यूनतम योग्यता आयु प्राप्त नहीं करने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था।