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School Closed: कोरोना के खौफ से यूपी में 10वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक बंद, सीएम योगी ने दिया आदेश

School Closed: कक्षा 10वीं तक के सभी विद्यालयों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों को केवल टीकाकरण के लिए ही विद्यालय बुलाया जाएगा। वहीं टीकाकरण तिथि व अगले दिवस इन बच्चों को अवकाश दिया जाएगा।

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School Closed: यूपी में 16 जनवरी तक स्कूल बंद

School Closed: यूपी में 16 जनवरी तक स्कूल बंद

School Closed: लखनऊ. यूपी में कक्षा 10वीं तक के सभी विद्यालयों में 16 जनवरी तक की छुट्टी कर दी गयी है। अभी तक ये अवकाश 14 जनवरी तक के लिए ही थी। इसी के साथ ही 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को केवल टीकाकरण के लिए ही विद्यालय बुलाया जाएगा और टीकाकरण तिथि व अगले दिन इन बच्चों को अवकाश दिया जाएगा। सीएम योगी ने आज शाम बैठक में इस बात के निर्देश जारी कर दिये हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों लगातार तेजी देखी जा रही है। पूरे प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2000 से ज्यादा नये मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इन मामलों में कोरोना के नये वैरियंट ओमिक्रॉन के भी कई मामले केस मिल गये हैं। जहां स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है वहीं स्पा, माल, सिनेमाहाल, शादी-विवाह आदि को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गयी है।

Guideline for Schools

आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने दिसंबर के आखिर में ही स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की थी। जहां स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें वहीं उन्हें इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि वे विकल्प के तौर पर आनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करें।

बच्चों को नहीं कर सकते स्कूल आने के लिए बाध्य

गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल प्रबंधन बिना अभिभावकों की सहमति के किसी भी बच्चे को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इसके साथ ही स्कूल परिसर में सभी लोगों को आवश्यक रूप से मास्क पहनना होगा। स्कूलों को विकल्प के तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करानी होगी। यदि स्कूल में किसी को भी जुकाम, बुखार आदि के लक्षण दिखते हैं तो उसे चिकित्सीय सलाह के साथ उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोई भी आयोजन तब ही किया जाए जब उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सकता हो।

माल, सिनेमा हाल इत्यादि के लिए भी गाइडलाइन

जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता न हो। खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों के उपस्थिति की अनुमति न दी जाए। मास्क-सैनीटाइज़र की अनिवार्यता रहे। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 से प्रातः 06 बजे तक लागू की जाए। यह व्यवस्था 06 जनवरी, गुरुवार से प्रभावी कर दी जाए।