
राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरूवार को 48 जिलों के साथ लखनऊ के सभी 110 निकाय वार्डों की आरक्षण सूची जारी कर दी है। फिलहाल यह फाइनल लिस्ट नहीं है। प्रशासन ने एक हफ्ते में आपत्ति मांगी है। इसके बाद फाइनल लिस्ट को जारी किया जाएगी। नगर निगमों में महापौर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में चेयरमैन की सीटों का आरक्षण बाद में जारी किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के नगर पालिका अधिनियम और नगर निगम अधिनियम-1959 में दी गई व्यवस्था के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया गया है। अंतिम अधिसूचना में अभी सिर्फ वार्डों का ही आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर तय किया गया है। इसलिए तमाम वार्डों का आरक्षण बदल गया है।
आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था क्या है?
नगर निगम अधिनियम में दी गई आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के मुताबिक सबसे पहले अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षण होता है। इसके बाद एससी पुरुष, ओबीसी महिला, ओबीसी पुरुष, महिला और अंत में सीट को अनारक्षित रखा जाता है।
Updated on:
02 Dec 2022 10:12 am
Published on:
02 Dec 2022 09:57 am
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