
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यूपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ओबीसी आरक्षण मामले पर 4 जनवरी को सुनवाई करेगा।
“निकाय चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराया जाएगा”
सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन कि प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव अब आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराया जाएगा।
बता दें कि इससे पहले 28 दिसंबर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि “निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षित सीट को सामान्य माना जाए और सही समय पर चुनाव कराया जाए। इसके बाद विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हो गए। वहीं बीजेपी ने भी फैसले पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी।
Updated on:
02 Jan 2023 01:12 pm
Published on:
02 Jan 2023 01:11 pm
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