31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षामित्रों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 69 हजार में से 37339 पदों पर रोकी नियुक्ति प्रक्रिया

- 69000 Shikshak Bharti मामले में 14 जुलाई को Supreme Court में होगी अगली सुनवाई- कट ऑफ मार्क्स के विरोध में UP Shiksha Mitra ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Hariom Dwivedi

Jun 09, 2020

शिक्षामित्रों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से 69000 में 37349 पदों पर रोकी नियुक्ति प्रक्रिया

69000 Shikshak Bharti मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

लखनऊ. 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों (UP Shiksha Mitra) की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने 37,339 पदों को होल्ड करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने 69000 शिक्षक भर्ती (69000 Shikshak Bharti) का रिजल्ट घोेषित किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में योगी सरकार के कट ऑफ मार्क्स के आधार पर ही नियुक्तियां करने का आदेश दिया था। इस फैसले के विरोध में शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल की थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

मंगलवार को शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को 37,339 पदों पर शिक्षकों की भर्ती न करने का आदेश दिया है। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में 37,339 शिक्षामित्र शामिल हुए थे। हालांकि, न्यायालय ने शेष बचे हुए 31,661 पर नियुक्ति जारी रखने का निर्देश दिया है।

शिक्षामित्रों की यह थी मांग
हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को 65 और 60 फीसदी अंक के साथ रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया था। शिक्षामित्रों ने दायर याचिका में कहा है कि शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति में कट ऑफ मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया था। लिहाजा चयन 45 और 40 फीसदी अंक के आधार पर ही होना चाहिए।