
उन्नाव कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया अपना आदेश, दिल्ली ट्रांसफर नहीं होगा केस
लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीआई (CBI) की अपील पर अपना वह आदेश फिलहाल स्थगित कर दिया, जिसमें उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता की कार के एक्सीडेंट का मामला रायबरेली से दिल्ली ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि गुरुवार को उन्नाव कांड से जुड़े चार अन्य मामले दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए दिया गया आदेश बरकरार रहेगा। साथ ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Chief Justice Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने रायबरेली जेल (Raebareli Jail) में बंद पीड़िता के चाचा को जल्द तिहाड़ जेल (Tihad Jail) में शिफ्ट करने का भी आदेश दिया। पीठ ने हादसे में गंभीर घायल हुई पीड़िता और उसके वकील का इलाज दिल्ली में कराने का फैसला भी उनके परिजनों पर ही छोड़ दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने उन्हें आपात स्थिति में किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल (Secretary general) से मदद लेने की छूट दी है। आगे की सुनवाई सोमवार को होगी।
इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के सामने सीबीआई का पक्ष रखा। उन्होंने पीठ को बताया कि एक्सीडेंट का मामला ट्रांसफर करने पर सीबीआई को कई तरह की तकनीकी समस्याएं झेलनी होंगी। लिहाजा इस आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। इस पर पीठ ने जांच पूरी होने तक आदेश को स्थगित करने पर सहमति जता दी। पीठ ने बृहस्पतिवार को सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए अधिकतम 15 दिनों का वक्त दिया था।
जांच के लिए 20 सदस्यीय विशेष दल का गठन
सीबीआई प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि सड़क हादसे की जल्द जांच के लिए लखनऊ में मौजूद पांच सदस्यीय जांच दल के अतिरिक्त भी 20 सदस्यीय विशेष दल का गठन कर दिया गया है। घटनास्थल पर एक्सीडेंट का सीन दोहराने के लिए सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब के छह शीर्ष फोरेंसिक विशेषज्ञों का एक दल पहले ही भेज दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की 15 दिन की रोक
उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के इस कथन पर विचार किया कि सड़क दुर्घटना से संबंधित मामला कानूनी दृष्टि से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी न तो जांच पूरी हुई है और न ही इसमें आरोप पत्र दाखिल हुआ है। कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता की कार को ट्रक की टक्कर से संबंधित मामला रायबरेली से दिल्ली स्थानांतरित करने के बारे में अपना आदेश विलंबित रखा है।
Published on:
03 Aug 2019 08:41 am
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