
Lucknow Kamlesh Tiwari murder
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बहुचर्चित कमलेश तिवारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी सैय्यद आसिम अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यानी कोर्ट ने साम्प्रदायिक घृणा, दिनदहाड़े हत्या और षड्यंत्र के मुख्य आरोपी सैयद आसिम अली को जमानत देने से इनकार करने के साथ ही अधीनस्थ अदालत को इस मामले में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि एक साल में ट्रायल पूरा नहीं होता तो याची हाईकोर्ट आ सकता है।
यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की लखनऊ पीठ ने नाका हिंडोला थाने में दर्ज केस में चल रहे ट्रायल के दौरान आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है। मालूम हो कि 2016 में सोशल मीडिया में पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दो अभियुक्तों मुफ्ती नईम काजमी और इमाम मौलाना अनवारूल हक ने फतवा जारी कर कहा था कि हत्या करने वाले को डेढ़ करोड़ रुपए दिए जायेंगे।
इसके बाद ही लखनऊ में कमलेश तिवारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। 18 अक्टूबर 2019 को कमलेश की पत्नी ने इसकी एफआईआर दर्ज कराई। इसमें दो नामजद और दो अज्ञात पर हत्या का आरोप लगाया। विवेचना के दौरान षड्यंत्र का बड़ा खुलासा हुआ और 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रायल लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित किया गया है। अभी तक 35 गवाहों में से सात लोगाें की गवाही पूरी हो गई है।
Published on:
05 Apr 2024 11:25 am
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