
अब किन्नर भी होंगे परिवार का हिस्सा, संपत्ति में मिलेगा बराबर का हिस्सा
लखनऊ. लंबी कानूनी कार्यवाही के बाद आखिरकार थर्ड जेंडर यानी किन्नरों को भी उनका हक मिल गया। अब किन्नर भी परिवार का हिस्सा होंगे और संपत्ति में उन्हें बराबर का हिस्सा मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की इस पहल न सिर्फ किन्नरों में खुशी है बल्कि जानकारी इसे सामाजिक सुधार की दिशा में बड़े कदम के रूप में देख रहे है। यूपीके प्रमुख सचिव विधायी जेपी सिंह-द्वितीय ने इस संबंध में राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम-2020 की अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि राज्य विधि आयोग की संस्तुति के बाद प्रदेश सरकार ने थर्ड जेंडर को परिवार का सदस्य घोषित करने और संपत्ति में हक दिए जाने के संबंध में विधिक कार्यवाही शुरू की थी। पिछले दिनों इससे संबंधित विधेयक को विधानमंडल ने मंजूरी भी दी थी। विधिक कार्यवाही पूरी करने के बाद अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से किन्नर समाज में काफी खुशी है और उन्होंने इसका स्वागत किया है।
ये है नया नियम
अधिनियम के मुताबिक किसी भू खातेदार परिवार में पुरुष या स्त्री, उसकी पत्नी या उसका पति या थर्ड जेंडर पत्नी या पति का स्थान आएगा। इसके बाद विवाहित पुत्रियों और थर्ड जेंडर अवयस्क संतानों से भिन्न अवयस्क पुत्र व अवयस्क पुत्रियां आएंगी। इसी तरह संपत्ति के उत्तराधिकारी के लिए थर्ड जेंडर का प्रत्येक स्तर पर स्थान तय कर दिया गया है। थर्ड जेंडर को परिवार के सदस्य का अधिकार देने और संपत्ति में स्थान तय करने के लिए राजस्व संहिता की धारा-4 में उपधारा (10), धारा 108 में उपधारा (1), उपधारा (2), धारा-109 व धारा-110 में संशोधन कर दिया गया है। अब राजस्व प्रशासन के अधिकारी इसी अधिसूचना के मुताबिक परिवार और संपत्ति संबंधी दावों का निस्तारण करेंगे।
Published on:
11 Sept 2020 02:48 pm
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