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1 दिसंबर से बदल जाएंगे यातायात के नियम, नहीं किया ऐसा तो कार से सफर करना होगा मुश्किल, देना पड़ जाएगा दोगुना पैसा

एक दिसंबर से यातायात के नियमों में एक और नियम जुड़ने जा रहा है, जिसका अनुपालन न करने पर आपको जेब और ढ़ीली हो सकती है।

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लखनऊ

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Abhishek Gupta

Nov 20, 2019

Toll

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लखनऊ. एक दिसंबर से यातायात के नियमों में एक और नियम जुड़ने जा रहा है, जिसका अनुपालन न करने पर आपकी जेब और ढ़ीली हो सकती है। हम बात कर रहे हैं फास्टैग (Fastag) की, जिसके जरिए ही अब आप टोल को क्रॉस कर सकेंगे। यदि कार चालक के पास यह फास्टैग नहीं है, तो उसे टोल पर दोगुना पैसा देना होगा। यूपी समेत देश के सभी टोल प्लाजा पर सभी लेन फास्टैग होने जा रहे हैं और केवल एक ही कैश लेन होगी। मतलब अगर आप एक दिसंबर के बाद टोल प्लाजा पर FASTag की लेन में गए और आपका FASTag एक्टिव नहीं हुआ है, तो आपके दोगुना टोल फीस कैश में चुकानी होगी। इससे आप कैश की लेन में लगी कारों की लाइन में खड़े होकर अपना समय तो बर्बाद करेंगे ही, साथ ही दोगुना पैसा भी देंगे। नेश्नल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार एक दिसंबर से वाहनों मालिकों के पास फास्टैग होना अनिवार्य है। समय और ईंधन की बचत के लिए यह कदम काफी उपयोगी साबित होगा।

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कैसे करता है यह काम-

फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेन्टिफिकेशन (RFID) के तहत काम करती है। इसमें एक माइक्रोचिप लगी होती है जिसे टोल प्लाजा पर लगे सेंसर 70 मीटर पहले ही रीड कर लेते हैं। इससे फायदा यह होता है कि वाहन टोल प्लाजा के करीब जब आता है तो थोड़ी पहले की दूरी पर ही कार में लगे फास्टैग को फास्टैग लेन में रीड कर लिया जाएगा और टोल टैक्स वसूल लिया जाएगा। टोल चार्ज करने की जानकारी आपको एसएमएस के जरिए मोबाइल मिल जाएगी। इसके लिए वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा।

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ऐसे लें फास्टैग-
फास्टैग स्टीकर/कार्ड पाने का तरीका सरल है। इसके लिए एनएचएआई ने एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक व ऑनलाइन पेमेंट एप पेटीएम को भी फास्टैग देने के लिए अदिकृत कर रखा है। उक्त बैंक में जाकर चालक फास्टैग स्टीकर खरीद सकता है। किसी भी सरकारी बैंक में भी ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर आप स्टीकर मंगवा सकते हैं।

डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत-

FASTag आप विभिन्न बैंकों, नेशनल हाइवे फीस प्लाजा, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, कॉमन सर्विस सेंटर, ट्रांसपोर्ट हब, बैंको की ब्रांचों और पेट्रोल पंपों के 28,000 प्वाइंट ऑफ सेल लोकेशन यानी POS पर भी मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने पास की प्वाइंट ऑफ सेल लोकेशन देख सकते हैं। इसके लिए आपको KYC डॉक्यूमेंट, आरसी, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। इसके लिए आप सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर जाएं।