8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Uniform Civil Code:आज से बदल जाएंगे कई नियम-कानून, यूसीसी होगी लागू

Uniform Civil Code:आज से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो जाएगी। यूसीसी लागू होते ही राज्य में कई नियम-कानून बदल जाएंगे। इनमें विवाह, लिव इन, तलाक सहित तमाम नियम-कानून शामिल हैं। आज से राज्य में हर मजहब के लिए समान कानून लागू हो जाएगा।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Naveen Bhatt

Jan 27, 2025

UCC

UCC

Uniform Civil Code:आज से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने से उत्तराखंड में कई नियम बदल जाएंगे। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। शासन स्तर से इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गृह सचिव ने शनिवार को ही इसके संबंध में पत्र जारी कर दिया था। यूसीसी लागू करने के साथ ही उत्तराखंड देश में एक इतिहास रच देगा। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दो फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी। आठ मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। यहां से 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया। हालिया दिनों में ही यूसीसी की नियमावली को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया था।

विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के समान नियम

यूसीसी लागू होने के बाद आज से सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के समान नियम लागू हो जाएंगे। लोगों को शादी के 60 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। जिन लोगों की शादी 2010 के बाद हुई उन्हें भी छह माह के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शादी की उम्र भी निर्धारित हो जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लिव इन से पैदा हुई संतान भी जायज मानी जाएगी। तलाक के लिए पति-पत्नी को समान अधिकार दिए जाएंगे।

ये भी पढ़ें-बीजेपी नेता का प्रतिद्वंदी विधायक कार्यालय पर धावा, ताबड़तोड़ फायरिंग, तीन घायल, इलाके में तनाव

आज 12:30 बजे होगा लोकार्पण

उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को हुई मॉक ड्रिल में पहले आई समस्याओं को दूर कर लिया गया। अब यह पोर्टल आम नागरिकों और अधिकारियों के प्रयोग के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। आज दोपहर 12.30 बजे सीएम इसका लोकार्पण करेंगे। इसके बाद से विवाह, तलाक, लिव इन, लिव इन से अलग होना, विरासत आदि के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे।