
Ration card rule : यूपी में तेजी से अपात्र राशन कार्ड सरेंडर कराने का कार्य चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि अपात्र लोग मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि पात्र सरकारी सुविधा का लाभ नहीं उठा पर रहे हैं। जिससे सरकार को भी काफी नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए योगी सरकार सभी अपात्र राशन कार्ड धारकों को आखिरी मौका दिया है, अगर वह खुद राशन कार्ड सरेंडर नहीं करेंगे तो जांच के बाद अपात्राें के राशन कार्ड निरस्त करते हुए वसूली समेत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और मुनादी कराकर राशन कार्ड सरेंडर करने का आह्वान किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सरकार के निर्देश पर अपात्रों के राशन कार्ड सरेंडर कराने की प्रक्रिया जारी है। मुजफ्फरनगर जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक, अब तक 12 से 13 हजार अपात्र कार्ड धारकों ने राशन कार्ड सरेंडर करने के साथ राशन लेना भी बंद कर दिया है। वहीं, बांदा के जिला पूर्ति अधिकारी उबैदुर्रहमान खान ने बताया कि सरकार के निर्देश पर अपात्रों के राशन कार्ड सरेंडर कराने की तेजी से चल रही है। अब तक 5824 राशन कार्ड सरेंडर हो चुके हैं। इसी तरह अभी तक लाखों लोग अपने-अपने राशन कार्ड सरेंडर कर चुके हैं।
भाजपा सांसद ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
भाजपा के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी राशन कार्ड को लेकर योगी सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने राशन कार्ड धारकों के लिए तय की गई पात्रता की शर्तों पर भी तंज कसा है। वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र? जनसामान्य के जीवन को प्रभावित करने के लिए चुनाव देखकर मानक तय होंगे तो सरकारें विश्वसनीयता खो देंगी। चुनाव के बाद राशन कार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों को सरकार शायद अगले चुनाव में याद करेगी।
ये राशन कार्ड धारक आएंगे अपात्र की श्रेणी में
- परिवार में कोई भी सदस्य आयकर (Income Tax) भरता हो।
- ग्रामीण में 2 लाख प्रति वर्ष और शहरो में 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक आय वाले।
- 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले।
- घर में AC की सुविधा वाले।
- जिनके के पास ट्रैक्टर हो।
- चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार।
- 5 KV से अधिक छमता वाला जनरेटर रखने वाले।
- हथियार का लइसेंस धारक।
- 100 वर्ग मीटर (1076.39 वर्ग फिट) का प्लॉट, फ्लेट या मकान वाले।- 80 वर्ग मीटर कॉर्पोरेट एरिया के मालिक।
ये लोग बनवा सकते हैं राशन कार्ड (राशन कार्ड के लिए पात्रता)
- पूरे परिवार की सालाना आय 2 लाख ग्रामीण और 3 लाख शहरी से कम हो।
- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो।
- भूमिहीन मजदूरों के परिवार- 5 एकड़ से कम भूमि वाले परिवार।
- चार पहिया वाहन नहीं रखने वाले।
- भिखारी।
- रिक्शा चालक।
- ड्राइवर, कुली और अन्य मजदूर।
- जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले- फेरी लगाने वाले खोमचे वाले।
- कुष्ठ रोग से प्रभावित या एड्स से पीड़ित।
- अनाथ/माता-पिता विहीन बच्चे।
- परित्यक्त महिलाएं।
- परिवार का मुखिया निराश्रित महिला विकलांग या मानसिक.रूप से विक्षिप्त हो और परिवार में कोई अन्य बालिग पुरुष न हो।
Published on:
21 May 2022 07:17 pm
बड़ी खबरें
View Allलखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
