
UP government will give interest on security money deposited
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के 60 लाख विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए सिक्योरिटी मनी पर यूपी सरकार उन्हें ब्याज देगी। छह पहले राज्य के करीब 60 लाख विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा जो सिक्योरिटी मनी जमा की गई थी वो बिलिंग सिस्टम में शून्य दिख रही थी। इससे उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी राशि पर नियमानुसार मिलने वाला ब्याज नहीं मिल रहा था। उपभोक्ता परिषद ने इस मामले में नियामक आयोग में प्रत्यावेदन दिया था। उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद की आपत्ति के बाद बिजली कंपनियों ने उप्र विद्युत नियामक आयोग में अपना जवाब दाखिल किया। अब उन्हें सिक्योरिटी मनी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
60 लाख उपभोक्ताओं का मामला
उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने 60 लाख उपभोक्ताओं के जमा सिक्योरिटी पर ब्याज नहीं दिए जाने का मामला उठाया था। ब्याज न दिए जाने को विद्युत अधिनियम-2003 व विद्युत वितरण संहिता-2005 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की थी। इस आधार पर नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों से जवाब मांगा था। बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग में जवाब दाखिल करते हुए इसे अपनी गलती मान ली है।
एक अप्रैल को बैंक दर पर ब्याज मिलने का प्रावधान
विद्युत अधिनियम-2003 के तहत सभी विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरटी पर एक अप्रैल को बैंक दर पर हर साल ब्याज मिलने का प्रावधान है।
Published on:
18 Jun 2021 03:26 pm
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