
Gram Pradhan
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतें गांवों के विकास कराने से लेकर जन सुविधाओं के प्रति भी जवाबदेह होंगी। यूपी सरकार 15 अगस्त से प्रदेश की सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू हो जाएगा। इसके जरिए संबंधित सुविधा का समय सीमा में निस्तारण होगा। शासन ने मॉडल सिटीजन चार्टर जारी कर दिया है। 15 अगस्त तक ग्राम पंचायतों को इसमें कुछ सुविधाओं को चुनना होगा और उसे लागू करना होगा।
इस पर जानकारी देते हुए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि हर ग्राम पंचायत में सिटीजन चार्टर को लागू कराने के लिए पंचायती राज विभाग सहित प्रदेश के सभी जिलों को आदेश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि मॉडल सिटीजन चार्टर में कई जन सुविधाओं की जानकारी दी गई है। अब ग्राम पंचायतों को अपनी-अपनी सहूलियतों के हिसाब से इसका चयन करना है। 15 अगस्त तक यह कार्य हर हाल में पूरा किया जाना है। स्वतंत्रता दिवस पर गांवों के पंचायत भवन पर सिटिजन चार्टर की लिस्ट और निस्तारण की अवधि की सूचना ग्राम पंचायतों को चस्पा करनी होगी।
ग्राम सचिवालय की स्थापना की प्रक्रिया जारी-
ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के बाद सरकार ने विकास के लिए धन देने का ऐलान कर दिया है। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना व पंचायत सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जारी है। 'मेरी पंचायत, मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार' अभियान भी शुरू होने जा रहा है, जिसमें आम लोगों के प्रति गांवों की सरकार को जवाबदेह बनाया जाएगा। लोगों को अवगत कराया जाएगा कि सुविधाओं के क्या लाभ है व इससे जुड़ी समस्याओं का निस्तारण कितने समय में हो जाएगा।
Published on:
04 Aug 2021 08:15 pm
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