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यूपी निकाय चुनाव: योगी सरकार के ‘साथ’ आए राजभर, बोले- जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

ओपी राजभर ने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें अधिकारियों की गलती है। संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए।  

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लखनऊ

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Anand Shukla

Dec 27, 2022

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यूपी में ओबीसी आरक्षित सीट को सामान्य मानकर चुनाव कराया जाए। निकाय चुनाव सही समय पर होना चाहिए।

कोर्ट के फैसले आने के बाद यूपी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी पर हमलावर हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता सरकार पर केस को ठीक से न पेश करने का आरोप लगाया है।

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कोर्ट ने दो तरह की बातें कही हैं: राजभर
सुभासपा के अध्यक्ष ओपीराजभर ने ओबीसी आरक्षण पर फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की बाद कही। उन्होंने कहा कि जो फैसला आया है उस फैसले में दो तरह की बातें हैं। एक तो कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षित सीट को सामान्य कराकर चुनाव करा लिया जाए।

दूसरी बात कोर्ट ने कही है कि कमेटी बनाकर ओबीसी आरक्षण को ठीक करके जारी किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि यह हाईकोर्ट का फैसला है और इस मामले को लेकर सुभासपा सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कल हम हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर फाइल तैयार करेंगे और दो-तीन दिन में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

योगी सरकार पर बोले राजभर

ओपी राजभर ने ओबीसी आरक्षण को लेकर योगी सरकार पर कहा कि सरकार खुद कह रही है कि बिना आरक्षण के लिए हम चुनाव नहीं कराएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि हम कमेटी बना करके जांच कराएंगे। जरुरत पड़ी तो आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
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