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UP Pension Scheme- निराश्रित, दिव्यांग और वृद्ध को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, आवेदन के लिए इस शर्त को पूरा करना जरूरी

UP Pension Scheme का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है। गांव से लेकर शहर तक कोई भी इस योजना का लाभ ले सकता है।

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UP Pension Scheme

UP Pension Scheme

लखनऊ. UP Pension Scheme. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (Pension Yojana) चलाई जाती है जिसमें बुजुर्गों, दिव्यांगजन व विधवाओं को पेंशन दी जाती है। इससे उन्हें आसानी से जीवन यापन के लिए आर्थिक मदद मिलती है और उन्हें दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है। गांव से लेकर शहर तक कोई भी इस योजना का लाभ ले सकता है। वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए। योजना के तहत लाभार्थी के बैंक खाते में प्रति महीने 500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की राशि डाली जाती है।

यूपी पेंशन स्कीम का उद्देश्य

यूपी पेंशन स्कीम का उद्देश्य यूपी के सभी नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है। योजना के माध्यम से जरूरतमंद वृद्धों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं की मदद की जा सकती है। यूपी पेंशन स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि सीधे नागरिकों के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है जिससे कि उन्हें किसी वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े और उनकी आर्थिक मदद हो सके।

अब तक कितने लाभार्थियों को मिला योजना का लाभ

- वृद्धावस्था- 49,87,054

- दिव्यांग- 10,90,436

- विधवा -11,324

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के प्रकार

वृद्धावस्था पेंशन

ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन्हें सरकार 500 रुपये हर महीने मदद देती है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि शहरी क्षेत्र में रहने वालों की सालाना आय 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र 46,080 रुपये होनी चाहिए। व्यक्ति किसी दूसरी पेंशन का लाभार्थी भी नहीं होना चाहिए।

यूपी विधवा पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के माध्यम से राज्य की विधवा महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये प्रति माह की मदद मिलती है। इसके लिए शर्त है कि महिला की आय दो लाख सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दिव्यांग पेंशन

इस योजना के जरिए दिव्यांग और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को मदद दी जाती है। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले दिव्यांग व्यक्ति को 500 रुपये और कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को 2500 रुपये हर महीने मिलते हैं। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य मानदंड 40 प्रतिशत विकलांगता है।

कैसे करें अप्लाई

योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर वृद्धावस्था पेशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन योजना का ऑप्शन दिखेगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदन की जानकारी व अन्य जानकारी भरकर फॉर्म सब्मिट कर दें। सभी जानकारी भरने के बाद आपके पास आवेदन की स्थिति आ जाएगी।

योजना के लिए पात्रता मानदंड

- आवेदन उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी हो।

- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे के समूह का हो।

- आवेदक के पास बीपीएल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

पेंशन योजना के लिए ये जरूरी दस्तावेज

जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह के अनुसार, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आयु प्रमाण पत्र, आवेदन करने वाले व्यक्ति की फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति और एसडीएम द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र देना होता है।

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