
यूपी डीजीपी का बड़ा एक्शन, सिपाही से लेकर आईपीएस तक की वर्दी को लेकर जारी हुआ ये नियम, ऐसे होंगे जूते-बाल और दाढ़ी
लखनऊ. यूपी पुलिस के डीजीपी एचसी अवस्थी ने सिपाही से लेकर आईपीएस तक की वर्दी, जूते, बाल और दाढ़ी को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। निर्देशों के मुताबिक सिख धर्म के पुलिसकर्मियों के अलावा किसी भी पुलिसकर्मी को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होगी। यही नहीं, सिख धर्म के अलावा सभी पुलिसकर्मियों को अपनी दाढ़ी क्लीन शेव रखनी होगी। साथ ही कहा गया है कि धार्मिक आधार पर अस्थायी तौर पर बाल या दाढ़ी बढ़ाने के लिए उस पुलिसकर्मियों को अपने आलाधिकारी से इजाजत लेनी होगी। योगी सरकार के इस फैसले को यूपी पुलिस के लिए काफी सख्त और महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इन मौकों पर दाढ़ी या बाल कटवाना वर्जित
दरअसल हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि, सावन, बच्चे के मूल में जन्म, परिवार में किसी की मृत्यु के बाद बाल या फिर दाढ़ी कटवाना वर्जित रहता है। ऐसी परिस्थिति में पुलिसकर्मी अपने विभाग के प्रमुख से इजाजत लेकर बाल और दाढ़ी रख सकता है। इसके साथ ही वर्दी पहनते समय शर्ट के बटन से लेकर जूतों के रंग को लेकर भी डीजीपी की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके मुताबिक स्पोर्ट्स शू, सैंडल या फिर चप्पल पहनने पर भी सख्त रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही डीजीपी एचसी अवस्थी ने फिल्मस्टार की तरफ स्टाइल में वर्दी पहन कर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों पर डीजीपी ने सख्त तेवर दिखाए हैं और इसपर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बिना वर्दी के ड्यूटी कर रहे दबंग पुलिस कर्मियों पर भी डीजीपी ने सख्त तेवर दिखाए हैं। डीजीपी की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इन नियमों का पालन सिपाही से लेकर आईपीएस तक को करना होगा। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गलत वर्दी पहनने वाले पुलिसकर्मियों को जरूर रोका और टोका जाए।
इस मामले पर मचा था बवाल
आपको बता दें कि बीते दिनों यूपी के बागपत के रामाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतसार अली को बिना अनुमति लंबी दाढ़ी रखने के आरोप में वहां के पुलिस अधीक्षक ने निलंबित करते हुए पुलिस लाइन भेज दिया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक ने दरोगा इंतसार अली को तीन बार दाढ़ी कटवाने की चेतावनी दी थी। साथ ही उन्हें दाढ़ी रखने के लिए विभाग से अनुमति लेने को भी कहा था, लेकिन पिछले कई महीनों से दरोगा इंतसार अली आदेश की अनदेखी करते हुए दाढ़ी रख रहे थे। जिसपर एसपी ने एक्शन लिया तो मामला सुर्खियों में आ गया। जिसके बाद अब डीजीपी ने इसे लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।
एसपी ने बताया पुलिस मैनुअल के खिलाफ
हाथरस एसपी अभिषेक सिंह ने इस मामले में बताया था कि पुलिस मैनुअल के अनुसार पुलिस बल में तैनात रहते हुए सिख समुदाय के पुलिसकर्मियों को छोड़कर कोई भी दूसरा अधिकारी या कर्मचारी दाढ़ी नहीं रख सकता। अगर कोई रखना चाहता है तो उसे प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। लेकिन दारोगा इंतसार अली ने बिना अनुमति के ही दाढ़ी रखी थी। जिसकी शिकायत मिल रही थी। काफी समझाने और नोटिस देने के बावजूद भी उन्होंने दाढ़ी नहीं कटवाकर अनुसाशनहीनता दिखाई। इस पर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि दाढ़ी कटवाने के बाद इंतसार अली को बहाल भी कर दिया गया है।
Published on:
27 Oct 2020 08:44 am
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