
UP Teachers will able to apply again for inter-district transfer
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद (Basic Education Council) के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। जिन शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण (Inter-District Transfer) आवेदन निरस्त किया जा चुका है, वे अगले सत्र में स्थानांतरण के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे। साथ ही स्थानांतरण निरस्त होने वाले शिक्षकों को उसी विद्यालय में तैनाती दी जाएगी, जहां से तबादले के लिए उन्होंने आवेदन किया था। बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में जिलाधिकारियों व सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल फरवरी 2021 में पारस्परिक अंतर जिला तबादला की जो सूची जारी की गई, इसमें 4868 शिक्षकों को दूसरे जिले में जाने का मौका मिला। दोनों तबादला प्रक्रिया में दावेदार शिक्षकों की तादाद काफी अधिक रही है। अंतर जिला तबादले के लिए करीब 70 हजार से अधिक शिक्षक दावेदार थे तो पारस्परिक के लिए 9641 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इधर, जिन शिक्षकों का तबादला अलग-अलग वजहों से निरस्त हुआ है, उन्हें ज्वाइन कराने में बेसिक शिक्षा अधिकारी मनमानी कर रहे थे।
बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव ने दिया निर्देश
स्थानांतरण निरस्त होने वाले शिक्षकों से बेसिक शिक्षा अधिकारी इस आशय का शपथपत्र ले रहे थे कि भविष्य में स्थानांतरण के लिए वे आवेदन नहीं करेंगे। इसे गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य सचिव ने आदेश दिया है कि जिन शिक्षकों का स्थानांतरण निरस्त हुआ है। वे अगले सत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि इन शिक्षकों की तैनाती उसी स्कूल में की जाए, जहां से स्थानांतरण के लिए उन्होंने आवेदन किया था। रेणुका कुमार ने आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
Published on:
14 May 2021 11:10 am
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