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UP Vidhan sabha में लगी अदालत, 19 साल बाद सदन ने सुनाई सजा, 6 पुलिसकर्मियों को कारावास

UP Vidhan sabha: MLA सलिल बिश्नोई को 6 पुलिसकर्मियों ने पीटा था। CO अब्दुल समद और साथी 5 पुलिसकर्मियों ने सलिल बिश्नोई पर लाठीचार्ज किया था।

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लखनऊ

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Sakshi Singh

Mar 03, 2023

 breach of privilege case in UP Vidhan sabha

दोषी पुलिसकर्मी

विशेषाधिकार हनन मामले में 19 साल बाद सदन ने सजा सुनाई है। मामले में दोषी पाए गए 6 पुलिसकर्मियों को विधानसभा में पेश किया गया। इस दौरान पूरा सदन अदालत के रूप में तब्दील रहा। MLA सलिल बिश्नोई की पिटाई करने वाले दोषी 6 पुलिसकर्मी कटघरे में मौजूद थे।

सभी के विचार सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सुनाई सजा
सदन में मौजूद सभी दलों के सदस्यों ने एक स्वर में दोषी पुलिसकर्मियों को सजा देने का समर्थन किया। सभी के विचार सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दोषी पाए गए सभी 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन कारावास की सजा सुनाई। पुलिसकर्मियों को विधानसभा परिसर में बनी जेल में रखा जाएगा।

क्या था मामला
मामला है 19 साल पहले की। उस समय के तत्कालीन भाजपा विधायक सलिल विश्नोई ने बिजली कटौती के खिलाफ ज्ञापन सौंपा था। इस पर MLA सलिल बिश्नोई को 6 पुलिसकर्मियों ने पीटा था। CO अब्दुल समद और साथी 5 पुलिसकर्मियों ने सलिल बिश्नोई पर लाठीचार्ज किया था। तब घायल विधान सभा सदस्य सलिल बिश्नोई स्ट्रेचर पर सदन में पहुंचे थे। पूर्व विधायक सलिल बिश्नोई ने विधानसभा में इस मामले की शिकायत 25 अक्टूबर 2004 में शिकायत की थी।

दोषी पाए गए 6 पुलिसकर्मियों में तत्कालीन CO अब्दुल समद, SHO ऋषिकांत शुक्ला, तत्कालीन उप निरीक्षक त्रिलोकी सिंह, तत्कालीन कांस्टेबल छोटे सिंह यादव, विनोद मिश्र, तत्कालीन सिपाही मेहरबान सिंह यादव को एक दिन कारावास की सजा मिली है। सभी पुलिस सदन ने यह सजा 19 साल बाद सुनाई है।