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यूपी में अब अगर फेंका कूड़ा या फैलाई गंदगी तो देना पड़ेगा तीन हजार तक का जुर्माना, योगी सरकार का बड़ा फैसला

योगी सरकार उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 बनाने जा रही है।

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लखनऊ

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Nitin Srivastva

Feb 04, 2021

यूपी में अब अगर फेंका कूड़ा या फैलाई गंदगी तो देना पड़ेगा तीन हजार तक का जुर्माना, योगी सरकार का बड़ा फैसला

यूपी में अब अगर फेंका कूड़ा या फैलाई गंदगी तो देना पड़ेगा तीन हजार तक का जुर्माना, योगी सरकार का बड़ा फैसला

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. यूपी में अब किसी भी तरह के कचरे को जलाना या फिर उसे मिट्टी में दबाना काफी महंगा पड़ सकता है। इसके लिए अपसे दो हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने या फिर मल त्यागने पर भी 250 रुपये तक का दंड देना पड़ सकता है। कुत्ते या दूसरे किसी पालतू जानवर ने सार्वजनिक स्थान पर मल त्याग किया तो उसके मालिक को इसे तुरंत साफ करना होगा। ऐसा न करने पर जानवर के मालिक को 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

लगेगा भारी जुर्माना

दरअसल योगी सरकार उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 बनाने जा रही है। जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल जाएगी। इसके बाद यह प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रभावी हो जाएगी। योगी कैबिनेट से नियमावली पास होने के बाद यह प्रदे की सभी 707 नगरीय निकायों में प्रभावी हो जाएगी। नगरीय निकायों के लिए अलग-अलग धनराशि तय की गई है। इसके अंतर्गत खाली पड़े प्लाट, मैदान या फिर पार्क में कूड़ा फेंकने पर 500 रुपये तक दंड देना होगा। किसी भी नदी, नाले और सीवर में कूड़ा बहाने पर 750 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा नदियों में पूजा सामग्री प्रवाहित करने पर भी जुर्माना देना होगा। इसी तरह अगर चलती गाड़ी से कचरा फेंका गया तो 350 रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सड़क, पार्क या सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण और ध्वस्तीकरण का मलबा फेंका तो बड़े शहरों में तीन हजार रुपये जुर्माना देना होगा। छह लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों में 2500, नगर पालिका परिषद में 1500 और नगर पंचायतों में एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

इसका भी लगेगा फाइन

साथ ही भंडारे और लंगर में अगर कचरे का डिब्बा नहीं रखा गया तो दो हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। छह लाख से कम की आबादी वाले नगर निगमों में 1500, नगर पालिका परिषद में 1200 और नगर पंचायतों में एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। इसी तरह नदियों में मानव शव या पशुओं के शव फंकने पर 500 से लेकर तीन हजार रुपये तक जुर्माने का प्रविधान रखा गया है। नियमावली में मकान, दुकान, स्कूल, अस्पताल, आफिस, रेस्टोरेंट, होटल, शापिंग मॉल, सिनेमा हाल, पेट्रोल पंप और छात्रावास समेत बाकी सभी का यूजर चार्ज निर्धारित किया गया है।

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