
उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों का जेब खर्च बढ़ने वाला है। 1 अप्रैल 2023 से नई शराब नीति लागू होने जा रही है। इस वजह से पूरे यूपी में शराब महंगी हो जाएगी। योगी सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी है।
इसके तहत दुकानों और मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस 10% बढ़ जाएगी। नए नियमों में न्यूनतम गारंटी कोटे में 10% ब़ढ़ाने का नियम है । नई आबकारी नीति लागू होने के बाद देशी शराब में 5 रुपए, अंग्रेजी शराब में 10 रुपए और बीयर में 6 से 7 रुपए बढ़ जांएगे।
शराब बेचने का समय बढ़ाया जा सकता है
शराब एसोसिएशन दुकान खोलने के टाइम को भी बढ़ाने की मांग की है। सुबह 10:00 बजे से लेकर रात के 11:00 बजे तक दुकान खोलने का आदेश मांगा है। नई नीति के तहत समय समान रहेगा। विशेष अवसर जिसके लिए शराब की बेचने का समय बढ़ाया जा सकता है।
2 से बढ़ाकर 3 लाख हुआ कैंटीन सुविधा
सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए देशी शराब के न्यूनतम गारंटी कोटा में 10% की वृद्धि के साथ-साथ मॉडल शॉप पर कैंटीन सुविधा चलाने का शुल्क 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। MGQ स्टॉक की वह राशि है जो एक देशी शराब विक्रेता को सरकार से खरीदनी होती है
नए वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग ने 45 हजार करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। बड़े शराब कारोबारी और गोदाम संचालकों के लिए लाइसेंस शुल्क और सिक्योरिटी में वृद्धि की गई है। अन्य शहरों की तुलना में नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद में होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में शराब महंगी होगी।
Published on:
31 Jan 2023 08:54 pm
बड़ी खबरें
View Allलखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
