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एक जून से UP unlock: 55 जिलों को छूट, 20 जिलों में जारी रहेगी पाबंदी, 20 बिंदुओं में जानें सरकार की गाइडलाइन्स

UP unlock from 1 June guidelines. उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जून से चरणबद्ध तरीके से सूबे को अनलॉक (UP unlock) करने का ऐलान कर दिया है। जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद।

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लखनऊ

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Abhishek Gupta

May 30, 2021

UP unlock guidelines

UP unlock guidelines

लखनऊ. UP unlock from 1 June guidelines. कोरोना के मामले कम होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सूबे को अनलॉक (UP unlock) करने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी (Rajendra Kumar Tiwari) ने रविवार को इसको लेकर आदेश जारी किया। इसमें 20 जिलों को छोड़कर यूपी के बाकी सभी 55 जिलों को रियायत दे दी गई है। दरअसल इन बीस जिलों में छह सौ से ज्यादा सक्रिय कोरोना के मामले हैं। इसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। निम्न 20 बिंदुओं में देखें सरकार द्वारा जारी की गई सारी गाइडलाइन्स-

- एक जून से यूपी में अब सप्ताह में पांच दिन ही बाजार खुलेंगे
- शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
- सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बाजार खुलने की इजाजत होगी।
- कन्टेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी।
- 600 से अधिक कोविड सक्रिय केस वाले 20 जिलों में पुरानी पाबांदी जारी रहेंगी

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- मेरठ, लखनऊ सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र , जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर व देवरिया में छूट नहीं।
- फ्रंटलाइन वर्कर के सरकारी विभागों में सौ फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी।
- बाकी सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही आएंगे।

- निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए बोला गया है।

- औद्योगिक क्षेत्र खुलेंगे, यहां कर्मचारियों को आईडी से साथ ही आना होगा।
- स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी।

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- रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी।
- बैंक, बीमा कंपनियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलने की इजाजत होगी।
- मॉल, बार, होटेल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम रहेंगे बंद

- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर धर्मस्थलों के अंदर एक बार में अधिकतम पांच लोगों के जाने की ही अनुमति होगी।
- अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन के साथ बंद स्थानों पर ही खोलने की अनुमति होगी। खुले में बेचने की इजाजत नहीं।

- सब्जी मंडियां खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी में पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी में इन्हें संचालिय किया जाएगा।

- दो पहिया वाहनों को सीट क्षमता के अनुसार ही फेस मास्क पहनकर ही चलाने की अनुमति होगी।

- चार पहिया वाहनों को चार व्यक्तियों के साथ चलने की अनुमति होगी।

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