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क्या है नाम बदलने का नियम, 5 स्टेप मे समझें ‘पूरा नाम’ या ‘सरनेम’ बदलाव

Name में बदलाव करना कई बार हमारी जरूरत हो जाती है। तो कई बार हमारा शौक। लेकिन एक नाम आधिकारिक या कानूनी रूप से कब मान्य होता है। इसके बदलने से क्या नुकसान या क्या फायदे हैं। ये बहुत कम ही लोगों को मालूम होगा। आज हम आपको ऐसे ही LAW यानी नियम के बारे में बता रहे हैं।  

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लखनऊ

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Dinesh Mishra

Jan 18, 2022

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किसी भी आदमी के अनेक दस्तावेज होते हैं जैसे उसकी पहचान से संबंधित दस्तावेज, उसकी जमीन से संबंधित दस्तावेज, उसकी शिक्षा से संबंधित दस्तावेज, उसके व्यवहार से संबंधित दस्तावेज और भी अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होता है। इसलिए यदि नाम में बदलाव होगा तो इन सभी पर असर होगा। ऐसे में सही तरीके से नाम में बदलाव करें।

1 ‘ज़ाहिर सूचना’ को सिर्फ हिन्दी या इंग्लिश के अखबार में ही दें

Law to Change Name में बदलाव या उपनाम में बदलाव की ‘जाहिर सूचना’ क्षेत्रीय अखबार में भी दी होगी। अंग्रेजी या हिंदी भाषा में निकलता हो। किसी अन्य प्रांतीय भाषा में निकलने वाले अखबार में नाम बदलाव की जाहिर सूचना नहीं दी जा सकती है। जिस अखबार में जाहिर सूचना दी गई है उसकी मूल प्रति को नाम बदलाव के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होता है। कोई भी फोटो कॉपी यहां पर मान्य नहीं होती है। अखबार की मूल प्रति ही आपको आवेदन पत्र के साथ लगानी होगी।

2 Document के साथ परिवर्तन पत्र

Name Change से पहले पहचान के दस्तावेज नाम बदलाव के लिए पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। पहचान के कोई भी ऐसे दस्तावेज जिससे किसी व्यक्ति की पहचान होती हैं जैसे मतदाता परिचय पत्र आधार कार्ड कोई पासपोर्ट इत्यादि। फोटो आवेदन पत्र के साथ दो फोटो आवश्यक रूप से देना होते हैं। इन दोनों फोटो पर पीछे की ओर स्वयं द्वारा प्रमाणित की टीप डालनी होती है। जहां किसी व्यक्ति द्वारा यह घोषणा की जाती है कि फोटो को उसने स्वयं प्रमाणित किया है।

बालिग , नाबालिग कोई भी कर सकता है बदलाव

आवेदन पत्र नाम बदलाव की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम दस्तावेज आवेदन पत्र है। ऐसा आवेदन पत्र डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की वेबसाइट से किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। यह आवेदन बालिग और नाबालिग दोनों ही व्यक्तियों की प्रक्रिया में अलग-अलग लगता है। यदि किसी नाबालिक व्यक्ति का नाम बदलना है तब सभी कार्यवाही उस नाबालिक व्यक्ति की ओर से उसके गार्जियन द्वारा की जाएगी। यदि कोई बालिग व्यक्ति का नाम बदला जा रहा है तब कार्यवाही स्वयं उसके द्वारा ही की जाएगी। आवेदन पत्र को वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद फुल फील किया जाना चाहिए।

गवाही ज़रूरी

ऐसे आवेदन पत्र में दो गवाहों के भी हस्ताक्षर होते हैं जिनके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि वे उस व्यक्ति को जानते हैं और उस व्यक्ति को अपना नाम बदलना है। इस बात की जानकारी उन गवाहों को है उन गवाहों की जानकारी उस आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

कहाँ भेजना है आवेदन पत्र

कहां करे जमा गजट नोटिफिकेशन के लिए नाम बदलाव के आवेदन को सीधे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के दफ्तर दिल्ली में जमा किया जाता है। यह आवेदन को डाक के माध्यम से भी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के पास भेजा जा सकता है और स्वयं जाकर भी इस आवेदन को जमा किया जा सकता है। पर यह ध्यान रहे कि यह आवेदन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के पास ही जाना चाहिए क्योंकि नाम बदलाव का गजट नोटिफिकेशन इस विभाग द्वारा किया जाता है।

कितनी फीस पड़ेगी

फीस नाम बदलाव के लिए एक साधारण फीस जमा करनी होती है तब ही गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। कोई भी आवेदन के साथ ऐसी फीस ग्यारह सौ रुपए हैं। यह फीस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के दफ्तर में ही जमा होती है। इस फीस की रसीद आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न की जाती है। कैसे होता है नोटिफिकेशन गजट का नोटिफिकेशन हार्ड कॉपी के माध्यम से नहीं होता है बल्कि इसकी सॉफ्ट कॉपी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की वेबसाइट पर गजट नोटिफिकेशन जारी होते रहते हैं। व्यक्ति को स्वयं भी चेक करना होता है कि किस दिनांक को उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है या फिर इसकी सूचना डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के दफ्तर दिल्ली से सरलता पूर्वक प्राप्त की जा सकती है। अपने नाम बदलाव के गजट नोटिफिकेशन को वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखी जा सकती है। उस डाउनलोड नोटिफिकेशन के माध्यम से ही सभी दस्तावेजों में सरलता पूर्वक नाम चेंज किया जा सकता है।

स्कूल कालेज, से लेकर तहसील, नौकरी तक में देना होगा

यूनिवर्सिटी से लेकर राजस्व विभाग के दफ्तर तक सभी जगहों पर इस नोटिफिकेशन को देकर नाम को बदला जा सकता है। यहां पर यह ध्यान देना चाहिए कि आमतौर पर यह समझा जाता है केवल अखबार में जाहिर सूचना निकाल देने से नाम बदल जाता है बल्कि नियम यह नहीं है। किसी भी सरकारी विभाग में यदि किसी व्यक्ति को अपना नाम चेंज करवाना है तब उसे गजट नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन करवाना होता है तब ही उसका नाम बदला जा सकता है अन्यथा किसी भी सरकारी विभाग द्वारा नाम में बदलाव नहीं किया जाता है।