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उत्तर प्रदेश के इन 40 लाख लोगों को अब मिलेगा सालाना 5 लाख का मुफ्त इलाज, योगी सरकार का बड़ा फैसला

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana) या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (Mukhya Mantri Jan Arogya Yojana) से वंचित उत्तर प्रदेश के करीब 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया जाएगा।

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लखनऊ

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Nitin Srivastva

Jul 22, 2021

उत्तर प्रदेश के इन 40 लाख लोगों को अब मिलेगा सालाना 5 लाख का मुफ्त इलाज, योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश के इन 40 लाख लोगों को अब मिलेगा सालाना 5 लाख का मुफ्त इलाज, योगी सरकार का बड़ा फैसला

लखनऊ. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana) या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (Mukhya Mantri Jan Arogya Yojana) से वंचित उत्तर प्रदेश के करीब 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया जाएगा। इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित करीब 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किये जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।

योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि योगी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला भी लिया गया है कि अन्त्योदय कार्डधारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किये जाने पर इस योजना के लिए आवंटित बजट से ज्यादा संभावित व्यय होने की स्थिति में अनुपूरक मांग पत्र के माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाए। उन्होंने बताया कि योगी कैबिनेट ने भविष्य में इस योजना में किसी भी तरह के बदलाव की आवश्यकता होने पर इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अन्त्योदय कार्डधारक परिवारों को बीमारी की स्थिति में होने वाले खर्च से सुरक्षा मिलेगी और अंत्योदय कार्डधारक परिवारों को इस फैसले से सीधा लाभ मिलेगा।

सालाना पांच लाख तक निशुल्क इलाज

आपको बता दें कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना समाज के वंचित एवं गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के उद्देश्य से चलाई की जा रही हैं। इसमें चिन्हित परिवारों को योजना के अंतर्गत संबद्ध निजी और राजकीय चिकित्सालयों में प्रति परिवार सालाना पांच लाख रुपये तक की निशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा दिये जाने का प्रावधान है।

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