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योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में हर किसान का बनेगा क्रेडिट कार्ड, 15 अप्रैल तक चलेगा अभियान, इस तरह करना होगा आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत राज्य के सभी रजिस्टर्ड किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में हर किसान का बनेगा क्रेडिट कार्ड, 15 अप्रैल तक चलेगा अभियान, इस तरह करना होगा आवेदन

योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में हर किसान का बनेगा क्रेडिट कार्ड, 15 अप्रैल तक चलेगा अभियान, इस तरह करना होगा आवेदन

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत राज्य के सभी रजिस्टर्ड किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 अप्रैल तक राज्य में पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कृषि ने प्रदेश के सभी डीएम, डिप्टी डायरेक्टर कृषि और सीडीओ को पत्र जारी किए हैं। इसमें प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों का कृषि विभाग के कर्मचारी शत प्रतिशत सत्यापन कराते हुए सभी इच्छुक लाभार्थियों का किसान क्रेडिट कार्ड भरवाने के निर्देश दिए हैं।

27 विभागों को एक साथ जोड़ा गया

पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के लिए कृषि विभाग की ओर से जिलों में अभियान चलाकर किसानों के प्रार्थना पत्र वित्तीय संस्थाओं को दिए हैं, लेकिन कोरोना संकट के चलते सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा सका। हालात सामान्य होने के बाद अब गांव-गांव में अभियान चलाकर किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार किसानों के लिए 27 विभागों को एक साथ जोड़ा गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन

पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों की बायोमैट्रिक प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। उनकी खेती की जमीन का ब्यौरा, बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी पहले से ही कृषि मंत्रालय में रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में इन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाने के लिए सिर्फ एक सामान्य फॉर्म भरना होगा।

जरूरी बातें

- किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले किसान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 75 वर्ष होनी चाहिए।

- 60 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदक को आवेदन के लिए को-एप्लिकेंट की आवश्यकता होगी।

- किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों के अतिरिक्त पशुपालन, मछलीपालन करने वाले लोग भी कृषि ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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