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शादी के 30 दिन के भीतर नहीं किया Marriage Registration तो भरना पड़ेगा जुुर्माना

बड़ी खबर- योगी सरकार ने शादीशुदा लोगों के लिए जारी किया सख्त आदेश, ऐसा नहीं करने पर देना होगा जुर्माना.

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Abhishek Gupta

Jul 07, 2017

Rita Bahuguna

Rita Bahuguna

लखनऊ. यूपी में अब अगर आप शादी करने की सोच रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके तुरंत बाद शादी का रेजिस्ट्रेशन करवाना आप न भूले क्योंकि ऐसा न करने पर आपको भारी नुक्सान उठाना पड़ सकता है। योगी सरकार ने शादी पंजीकरण को अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का फैसला कर लिया है। यदि आपने शादी के तीस दिन के भीतर रेजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप पर 5 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लग सकता है। वहीं ज्यादा विलम्ब होने पर आपको और भारी जोखिम उठाना पड़ सकता है।


पिछली सरकार ने की लापरवाही-
महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि ये निर्देश चार साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को जारी किया था। वहीं कई प्रदेशों में इसे पहले ही लागू कर दिया गया है, लेकिन यूपी की पिछली सरकार ने इसे लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। अब योगी सरकार शादी के रजिस्ट्रेशन को सभी धर्मों के लिए एक समान रूप से लागू करने की तैयारी में हैं।


शादी के कई वर्षों पर भी नहीं हुआ रेजिस्ट्रेशन-
उत्तर प्रदेश में इस कानून को लागू करने से पहले महिला कल्याण विभाग इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। महिला कल्याण विभाग इसके लिए एक विस्तृत मसौदा तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। ये भी देखा गया है कि शादी करने के कई साल बाद भी अनेकों कपल्स ने रेजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। इस कैबिनेट में ये भी तय किया जा रहा है कि ऐसे लोगों पर ये फैसला कैसे लागू होगा।


तीन तलाक पर कसेगी नकेल-
इस कानून के लागू होने के वक्त इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इससे किसी धार्मिक या क्षेत्रीय परंपरा को आहत न किया जाए। दूसरे फायदों की अगर बात करें तो इससे बहुविवाह और तीन तलाक पर भी नकेल कस सकेगी। साथ ही सरकारी लाभ भी सही पात्र को मिल सकेंगे। जल्द ही मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर दस्तावेज़ पूरा होगा। जिसके बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा।

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