
CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बिजली कंपनी अभियान चलाकर बड़े बकायदारों पर सख्ती बरत रही है। शनिवार को बड़ीसंख्या में उपभोक्ताओं की लाइन काटी गई। तुमगांव वितरण केंद्र के कुल बकाया राशि रुपए 3172599 वाले 82 उपभोक्ता जिनमें एमआर बांधे, नन्द कुमार निर्मलकर, राम खिलावन, नन्द कुमार साहू तुमगांव, तेजूराम विश्वकर्मा, खिलावन साहू, प्रीतम कुमार साहू भोरिंग, विशाली राम, मोहनलाल छापोराडीह, तरनी यादव, रामती बाई यादव खैरझिटी, धनाऊराम, लालाराम निषाद पासीद का लाइन काटी गई।
लाइन काटने के बाद कुल 19 उपभोक्ताओं द्वारा 275770 रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही लाइन काटने के बाद जांच में बिना भुगतान किए 2 उपभोक्ता ननकीबाई सोनी, सेवक निर्मलकर के द्वारा अवैध रूप से लाइन जोड़कर विद्युत का उपयोग किया जा रहा था, जिनके विरुद्ध विद्युत् अधिनियम की ’धारा 138’ के के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की गई।
इसी प्रकार खट्टी वितरण केंद्र के कुल बकाया राशि 2087137 रुपए वाले 103 उपभोक्ता हैं, जिनमें मनहरण गाड़ा, उर्मिला बाई, रामानंद ठाकुर अमाकोनी, मोहन सिंग गोंड ढोढ, दिलेश्वर सिन्हा, रोशनलाल, संतोष निषाद डुमरपाली, आनंद गिरी गोस्वामी, भगत तुलसी, शकुन बाई मामाभाचा, गणेशु साहू, गोविंद राव, हेमलाल निषाद खट्टी एवं अन्य की लाइन काटी गई।
बिजली लाइन काटने के बद कुल 17 उपभोक्ताओं द्वारा कुल राशि 136110 रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार महासमुंद ग्रामीण वितरण केंद्र के अंतर्गत दिनांक 21 मार्च 2025 को बिजली बिल के लिए लाईन विच्छेदन किया गया। ईई पीआर वर्मा ने बताया कि अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।
महासमुंद शहर जोन अंतर्गत कुल बकाया राशि रुपऐ 853985 रुपए वाले 68 उपभोक्ता का बिजली बिल के लिए लाइन काटी गई। इसमें राकेश टंडन, प्रेमलता चंद्राकर, महेश कुमार मिश्रा और अन्य उपभोक्ताओं का लाइन विच्छेदन किया गया। 26 उपभोक्ताओं नेे 213460 रुपए का बिजली भुगतान ैकिया है।
महासमुंद ग्रामीण वितरण केंद्र कुल बकाया राशि रूपये 3708081 रुपए वाले 126 उपभोक्ता हैं, जिनमें तुलाराम साहू, गंगाराम साहू, ताराचंद साहू, शेरगांव, गोमती रात्रे, बांके बिहारी पांडे बम्हनी, अरुण कुमार साहू, बालाराम साहू, सेवती बाई, भुरका, फूसिंह साहू, ईश्वर चक्रधारी, दिलीप एवं अन्य की लाइन काटी, जिनका विच्छेदन उपरांत कुल ’21’ उपभोक्ताओं द्वारा कुल राशि 323050 रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ।
कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि राजस्व वसूली की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। किसी भी उपभोक्ताओं द्वारा यदि अनधिकृत लाइन जोड़ी जाती है तो ’विद्युत अधिनियम 2003’ की ’धारा 138’ के तहत कार्यवाही किया जाएगा।
Updated on:
23 Mar 2025 11:22 am
Published on:
23 Mar 2025 11:21 am
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