6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सरपंच सचिव पर गिरी गाज

शासकीय कार्यों में लापवाही बरतने पर एसडीएम की कार्रवाई

less than 1 minute read
Google source verification

image

Shahdol online

Jan 20, 2016

मंडला . नैनपुर. विकासखंड नैनपुर स्थित ग्राम पंचायत निवारी सरपंच सचिव पर प्रशासनिक कार्रवाई की गाज गिरी। शासकीय कार्य में जमकर अनियमितताएं बरतने और अपने दायित्वों का सजगता से निर्वहन नहीं किए जाने के फलस्वरूप मप्र पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40, 92 सहित अन्य प्रावधानों के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई नैनपुर अनुविभागीय अधिकारी सोमेश मिश्रा द्वारा की गई। सरपंच दीपाबाई को पद से पृथक कर दिया गया है और सचिव नेहा ठाकुर को बर्खास्त करने का प्रस्ताव जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी को भेजा गया है। यही नहीं सरपंच को निर्वाचन के लिए छह वर्ष की अवधि तक निर्हर भी घोषित किया गया है।
जून 2015 में हुई थी शिकायत
मामले के बारे में जानकारी देते हुए विभागीय अधिकारियों ने बताया कि संयुक्त जांच दल द्वारा 30 जून 2015 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर और ग्रामवासियों की शिकायतों के अनुसार निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया गया। इसमें 13 शिकायतों पर वास्तविक अनियमितताएं पाईं गईं। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नैनपुर द्वारा सरपंच दीपाबाई और सचिव नेहा ठाकुर निवारी को कार्यों के अव्यवस्थित होने और अपूर्ण होने के साथ उनमें आर्थिक अनियमितताएं करने का दोषी पाया गया। इनसे 1 लाख 60 हजार 502 रुपए की शासकीय राशि वसूली योग्य पाया गया। जनपद पंचायत सीईओ अजीत मिश्रा ने कहना है ग्राम पंचायत निवारी के सरपंच व सचिव पर कार्यो की अनियमित्ता पाये जाने पर सरपंच को धारा 40 के अन्तगर्त हटा दिया गया है और 6 वर्ष की कालावधि के लिए र्निहर घोषित किया गया है। सचिव पर धारा 69 के तहत सेवा से बर्खास्त करने जिपां सीओ को प्रस्ताव भेजा गया है।