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मंडला

टोल टैक्स में अधिक वसूली करने वालों को जेल

कठोर कारावास का भोगेंगे दंड

मंडलाSep 24, 2021 / 01:37 pm

Mangal Singh Thakur

Jail for those who collect more in toll tax

Jail for those who collect more in toll tax

मंडला. 10 साल पहले इंद्री टोल टैक्स बैरियर में आरोपितो द्वारा पथकर रसीदें पर्यटक व वाहन चालकों को देकर उनसे निर्धारित राशि से दो तीन गुना अधिक राशि भुगतान वसूलने के मामले में आठ आरोपितों को पांच-पांच साल की कठोर सजा सुनाई है। इनमें से पांच आरोपित जबलपुर, एक सतना और दो उमरिया जिले निवासी हैं। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रंखला न्यायालय नैनपुर द्वारा आठ आरोपितों को अधिकतम पांच साल की सजा से दंडित किया गया है। न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को अलग-अलग धाराओं पर सजा सुनाई गई। जिला सहायक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार अहिरवार ने बताया कि मृतक मोनू पिता परसराम दुबे निवासी लाल मिट्टी जबलपुर, उमेश पांडे पिता सुरेंद्र पांडे निवासी जबलपुर, अनूप पिता पन्नालाल अधारताल जबलपुर, फरार गौरव माली पिता रामकृष्ण माली निवासी बेलबाग जबलपुर फरार अमित कुमार पिता एपी खमपरिया निवासी संजीवनी नगर जबलपुर, रामजी द्विवेदी पिता बलभद्र द्विवेदी निवासी सोनवानी जिला सतना, दशरथ प्रसाद पिता बाला प्रसाद तिवारी निवासी टिकुरी जिला उमरिया, अनिरुद्ध प्रसाद पिता सभापति सिंह निवासी मानपुर जिला उमरिया पर थाना खटिया पुलिस द्वारा मामला कायम कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिस पर फैसला सुनाया गया। आरोप था कि 31 मई 2011 ग्राम इंद्री के टोल टैक्स बैरियर में आरोपितगण पथकर रसीदें पर्यटकों एवं वाहन चालकों को देकर उनसे शासन द्वारा निर्धारित पथकर राशि से दो तीन गुना अधिक राशि वसूल किया जा रहा था। पथकर रसीदों में वाहनों का प्रकार काली स्याही से मिटा कर पथकर रसीदों की कूट रचना की मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को विचार में लेते हुए प्रत्येक आरोपित को धारा 420 के आरोप में पांच साल के कठोर कारावास एवं 1000 अर्थदंड, धारा 467 के आरोप में पांच साल के कठोर कारावास 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 468 के आरोप में पांच साल का कठोर कारावास 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 471 के आरोप में दो साल का कठोर कारावास 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 474 -34 के आरोप में पांच साल का कठोर कारावास 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में प्रत्येक आरोपी क्रमश: 6-6 माह अतिरिक्त कठोर कारावास का दंड भोगेंगे। बताया गया है कि आरोपितों की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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