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अवैध पिस्टल रखने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास

500 रूपये अर्थदण्ड

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मंदसौर

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,प्रवीण कुमार सोंधिया साहब द्वारा आरोपी दिनेश पिता प्रभूलाल पाटीदार निवासी करनाखेडी को अपराध में दोषी पाते हुये 01 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि घटना दिनांक 22.10.2013 को सहायक उपनिरीक्षक आर.एल. नागर, उपनिरीक्षीक एल.एस. डोडिया एवं प्रआर संतोष मुनियां थाना भावगढ से देहात भ्रमण हेतु रवाना हुये थे। भ्रमण के दौरान गरोडाफंटा यात्री प्रतीक्षालय के पास देखा अभियुक्त दिनेश्‍ संदिग्ध अवस्था में दिखा जिसे रोका और उसकी तलाशी ली तो उसकी कमर के बायीं तरफ 12 बोर का देशी कट्टा मय जिन्दा कारतूस मिला। आरोपी दिनेश्‍ से देशी कट्टा अपने पास रखने के संबंध में लाइसेंस का पूंछते नहीं होना बताया। मौके पर सहायक उपनिरीक्षक आर.एल. नागर ने आरोपी दिनेश से देशी कट्टा मय कारतूस को जप्त कर उसे गिरफ्तार किया व थाने आये। थाना भावगढ पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण कार्यवाही कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बलराम सोलंकी द्वारा किया गया।