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गरोठ
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहताबसिंह बघेल ने प्रधान आरक्षक के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले पिता और दो पुत्रों को दो-दो साल का सश्रम कारावास व पंाच-पांच सौ रूपए अर्थदंड से दंडित किया तो पत्नी और बेटी को न्यायालय उठने तक के कारावास व ५००-५०० रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश गामड़ ने बताया कि 28 अगस्त 2014 को प्रधान आरक्षक विजेंद्रसिंह थाना गरोठ आवेदन पत्र की जांच करने के लिए आरोपियों के ग्राम सेमरोल गए थे। जहां पर भगतराम द्वारा दिए गए आवेदन पत्र से आरोपियों को कथन के लिए बोला था। जिस पर आरोपियोंं ने प्रधान आरक्षक विजेंद्रसिंह को बोला कि आप भगतराम से मिले हुए हो और विजेंद्रसिंह के साथ गाली गलौज करते हुए जान से खत्म कर देंगे की धमकी देकर विजेंद्रसिंह के साथ झूमा झपटी कर मारपीट करने लगे। जिससे विजेंद्रसिंह घायल हो गया।प्रधान आरक्षक की रिपोर्ट पर थाना गरोठ में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय ने शासकीय सेवक के कार्य में बाधा पहुंचाने व मारपीट करने के आरोप में प्रभुलाल पिता सीताराम उसके पुत्र विक्रम व पंकज को दो साल का सश्रम कारावास एवं प्रभुलाल की पत्नी सोहनबाई तथा बेटी पिंकी को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं पांच-पांच सौ रूपए जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश गामड़ द्वारा किया गया।
Published on:
11 Feb 2020 08:00 am

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