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स्मेक तस्कर को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 12 हजार रूपए जुर्माना

स्मेक तस्कर को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं १२ हजार रूपए जुर्माना

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mandsaur news

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-अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
मंदसौर
अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश महोदय एनडीपीएस एक्ट इंद्रजीत रघुवंशी द्वारा स्मेक तस्करी के के मामले में आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं १२ हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया।
मीडिया सेल अभियोजन सदस्य अश्विन श्रीवास्तव के बताया कि 28 अप्रैल 2013 को थाना सीतामउ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव लदूना का रहने वाला हमीद मलिक काली पेंट व सफेद शर्ट पहने सांसरी पिपल्या बस प्रतिक्षालय के पास लाल थैली में अवैध स्मैक लिए किसी बाहर से आने वाले तस्कर को देने के लिए इंतजार कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से ५० ग्राम स्मेक जप्त की। आरोपी से नाम पूछने पर उसने अपना नाम हमीद पिता अब्दुल मलिक 40साल निवासी लदूना, सीतामउ का होना बताया। हमीद के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच पूरी कर अभियोग न्यायालय में पेश किया। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट इंद्रजीत रघुवंशी द्वारा आरोपी हमीद मलिक को स्मैक तस्करी करने का आरोपी मानते हुए 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 12 हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन उप संचालक बापुसिंह ठाकुर के द्वारा किया गया एवं सक्रिय सहयोग एडीपीओ दीपक जमरा के द्वारा किया गया ।