
जयगुरूदेव आश्रम संचालक पंकज यादव के खिलाफ 2.57 करोड़ हड़पने का मुकदमा दर्ज
मथुरा। अनुयाइयों के साथ धोखाधड़ी के मामले में जयगुरूदेव आश्रम के पंकज बाबा सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित गई संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई है। थाना हाइवे में दर्ज रिपोर्ट में शैलेन्द्र सिंह पुत्र हरी सिंह निवासी साकेत कॉलोनी सलेमपुर रोड महोली मथुरा ने पंकज यादव पुत्र चरण सिंह यादव निवासी सिकंदरपुर पोस्ट पिलखना जिला अलीगढ़ पर 2.57 करोड़ रूपए हड़पने का अरोप लगाया है। 11 अन्य लोगों को अज्ञात बताया गया है।
ये हैं आऱोप
शैलेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया है कि पंकज यादव द्वारा जमीन का बैनामा जयगुरूदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट मथुरा के नाम 2.5 लाख रूपए लेकर किया जाना था। इसके ऐवज में पंकज यादव ने अपने साथियों के साथ 2 करोड 57 लाख रूपये सौदे के लिए धोखाधड़ी व छलकपट कर हड़प लिये। इसके लिए जयगुरूदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट के नाम से फर्जी खाते खोले गये और खातों से मोटी रकम को हड़प लिया।
आश्रम प्रवक्ता ने बताई साजिश
जयगुरूदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट के प्रवक्ता बाबूलाल चैधरी का कहना है कि शैलेन्द्र पहले संस्था में ही था, इसने इस बीच कई गड़बडियां कीं, गड़बडियां सामने आने के बाद उसे संस्था से निकाल दिया गया। तभी से ये लोग संस्था को बदनाम करने की शाजिस रचते रहे हैं। इस तरह के कई मुकदमा पहले भी दर्ज कराए हैं। जयगुरूदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट से जुड़े संतराम ने बताया कि जिस जमीन का मामला बताया जा रहा है उसे ट्रस्ट ने ललता देवी से खरीदा था। ललता देवी को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी होती तो हम मुकदमा दर्ज कराते, हमारे खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है। यह शाजिस का हिस्सा है।
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Published on:
23 Apr 2019 09:26 pm
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