
दिव्यांगजनों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार लेकर आई योजना, इस सरकारी दफ्तर में करें आवेदन
मथुरा। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन को सूचित किया है कि जिनकी वार्षिक आय शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक न हो, आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो एवं जिनके पास स्वयं की दुकान हो के संचालन हेतु 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर शासन द्वारा 10000 रुपए का ऋण दिया जाना है। जिसमें से 2500 रूपए अनुदान तथा 7500 रूपये ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित किये हैं।
इन कागजों की पड़ेगी जरूरत
उन्होंने बताया कि समस्त औपचारिकतायें ऑनलाइन पूर्ण करते हुए हुये आवेदन कर सकते हैं, तथा हार्डकॉपी राजीव भवन स्थित कमरा नम्बर-33 में जमा करा दें, ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, आमदनी गरीबी रेखा से दोगुने से अधिक न हो, आवेदन पत्र में जाति अंकित अथवा जाति प्रमाण पत्र, अपने जनपद की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता हो, आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो तथा निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
Published on:
19 Jun 2019 02:25 pm
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