
Shri Krishna Janmabhoomi case : श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।
Shri Krishna Janmabhoomi case : मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। शाही ईदगाह की 2.65 एकड़ भूमि को लेकर धर्माचार्य और सामाजिक संगठनों के द्वारा दर्जनभर से अधिक याचिकाएं जिला न्यायालय में दी गई हैं। कोर्ट में शुक्रवार को अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है।
जिला न्यायालय में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक 14 वाद दायर किए जा चुके हैं। कोर्ट लगातार शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रहा है। शुक्रवार को जिला न्यायालय में अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका पर सुनवाई हुई। एडीजे 7 ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और याची दिनेश शर्मा ने बताया कि हमारी तरफ से फॉर्मल ऑर्डर दाखिल किया गया था। सिविल कोर्ट में शाही ईदगाह पर कोर्ट कमिशन स्टे और सर्वे की मांग की गई है। सिविल कोर्ट में सुनवाई नहीं होने पर अपर कोर्ट में की अपील की गई है।
ये है मामला
बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास और अखिल भारत हिंदू महासभा सहित अलग-अलग 14 याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई हैं। वहीं लखनऊ और प्रयागराज के लॉ स्टूडेंटों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था। जिला न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र को लेकर उन्होंने यह अपील की थी कि सभी याचिकाओं को एक ही मुकदमे में मर्ज कर दिया जाए।
शाही मस्जिद से साक्ष्य मिटाने का जताया जा रहा अंदेशा
हिंदूवादी संगठनों ने जिला न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र इसलिए भी दिया था कि प्रतिवादी पक्षकार या शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोग मस्जिद में मौजूद मंदिर के साक्ष्यों को मिटा ना दें। इसलिए वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाने की भी मांग की गई थी।
Published on:
22 Jul 2022 04:31 pm
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