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Mau News: मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 28 नवंबर को होगा। जिसको लेकर के समाज कल्याण विभाग द्वारा तैयारियां तेज है। शासन प्रशासन को साक्षी मानकर के 225 जोड़े सात फेरे लेंगे।
जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि 28 नवंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में लगभग 225 जोड़े, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो।
जानिए कैसे करें सामूहिक विवाह के लिए आवेदन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होता है। इस योजनान्तर्गत विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह की भी व्यवस्था है। विधवा महिलाओं को आवेदन पत्र में उक्त का विवरण अंकित करने के साथ साक्ष्य के रूप में सक्षम स्तर से निर्गत पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आनलाइन अपलोड करना होता है। लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंकों में खोला गया हो, जो कोर बैंकिंग सिस्टम के अधीन हैं तथा जिन्हें आई०एफ०एस०सी० कोड प्रदत्त है तथा पी०एफ०एम०एस० पर पंजीकृत हो ताकि ई-पेमेंट के माध्यम से उनके खातों में सीधे धनराशि अन्तरित की जा सके। आनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदिका को आधार कार्ड, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण से सम्बन्धित प्रपत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रकरण में जाति से सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होता है।
Updated on:
27 Nov 2023 03:19 pm
Published on:
27 Nov 2023 03:18 pm
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