
Mukhtar Ansari News: मऊ में गैंगस्टर कोर्ट ने माफिया स्व. मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने के जिलाधिकारी के आदेश को पूरी तरह सही ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट माना कि यह संपत्ति अवैध कमाई और आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई थी।
जिला मऊ के विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर कोर्ट राजीव कुमार वत्स की अदालत ने गैंगस्टर मामलों की सुनवाई के दौरान एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अफशा अंसारी की कुर्क संपत्ति पर जिलाधिकारी मऊ द्वारा पारित आदेश को पुष्ट कर दिया।
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) कृष्ण शरण सिंह ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत पत्रावलियों और साक्ष्यों का हवाला देते हुए बताया कि अफशा अंसारी द्वारा खरीदी गई जमीन अवैध तरीके से अर्जित धन से ली गई थी। अदालत ने सभी दस्तावेजों और तर्कों का अवलोकन करने के बाद पाया कि संपत्ति पूरी तरह अपराध से अर्जित धन का परिणाम है।
यह मामला थाना दक्षिण टोला, मऊ से संबंधित है, जहाँ गैंग लीडर अफशा अंसारी सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। विवेचना के दौरान अफशा अंसारी के नाम करोड़ों की अवैध संपत्ति (अनुमानित कीमत—₹3.36 करोड़) का खुलासा हुआ, जिसके बाद इसे नियमानुसार कुर्क किया गया।
जिलाधिकारी मऊ द्वारा इस कुर्की आदेश को गैंगस्टर कोर्ट में संदर्भित किया गया था। सभी अभिलेखों, साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के तर्कों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने माना कि संपत्ति अपराध से अर्जित है और इसलिए गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की आदेश पूरी तरह वैध है।
इस प्रकार, कोर्ट के निर्णय से प्रशासनिक कार्रवाई को बड़ी कानूनी मजबूती मिली है और अफशा अंसारी की संपत्ति कुर्की अब अंतिम रूप से पुष्ट हो गई है।
Updated on:
29 Nov 2025 09:52 pm
Published on:
29 Nov 2025 09:52 pm
