मऊ

घोसी विधानसभा उप निर्वाचन में अनुपस्थित कार्मिकों पर होगी कार्यवाही

घोसी विधान सभा उप निर्वाचन 2023 में अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर संबंधित कर्मचारियों के स्पष्टीकरण का परिक्षणोपरांत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने तथा निर्वाचन ड्यूटी में अनुपस्थित रहने और अपने दायित्वो का सम्यक निर्वहन न करने पर उनके विरुद्ध लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध मानते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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Nov 02, 2023
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Mau News: घोसी विधानसभा के उपचुनाव में निर्वाचन के दौरान अनुपस्थित क्रमिकों पर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा अनुपस्थित कर्मियों को स्पष्टीकरण भेजा गया है।

मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर द्वारा बताया गया कि दिनांक 4 सितंबर 2023 को घोसी विधान सभा उप निर्वाचन 2023 में अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर संबंधित कर्मचारियों के स्पष्टीकरण का परिक्षणोपरांत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने तथा निर्वाचन ड्यूटी में अनुपस्थित रहने और अपने दायित्वो का सम्यक निर्वहन न करने पर उनके विरुद्ध लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध मानते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अनुपस्थित कर्मचारी जिसमें सहायक अध्यापक पवन सिंह, नीलम सिंह, सच्चिदानंद चतुर्वेदी, बबीता, कुंवर सिंह, पीयूष यादव, सुनील कुमार वर्मा, कृष्ण कुमार यादव, सुनीता चौहान, सुनीत कुमार यादव, शिखा राय, दीनानाथ, उपेंद्र कुमार विनायक, तेज बहादुर यादव, मुकेश चंद्र भास्कर, मनोरमा, अंजनी पांडे, अनीता सिंह एवं हरिराम सिंह अनुपस्थित रहे।

Published on:
02 Nov 2023 04:46 pm
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