
Mau News: घोसी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कल्यानपुर के बनियापार गांव में कई वर्षों से चला आ रहा विवादित चकरोड आखिरकार सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश पर सुलझा लिया गया। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र स्वयं मौके पर पहुंचे और राजस्व टीम द्वारा सीमांकन कराकर मामले का समाधान कराया।
गांव के अशोक यादव, अनिल यादव और राजनाथ यादव के खेतों के बीच करीब दस वर्ष पहले चकरोड का निर्माण हुआ था। इसको लेकर अनिल यादव और अशोक यादव का दावा था कि चकरोड उनके खेत से दक्षिण दिशा में होना चाहिए, वहीं राजनाथ यादव ने दावा किया कि रास्ता उनके खेत के उत्तर दिशा से निकाला जाना चाहिए। विवाद गहराने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
हाईकोर्ट ने राजस्व अभिलेख और मानचित्र के आधार पर सीमांकन कराकर विवाद निपटाने का आदेश दिया। इसके अनुपालन में सोमवार को जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र दोपहर तीन बजे बनियापार पहुंचे। चकबंदी अधिकारी, एसडीएम अशोक कुमार सिंह तथा राजस्व टीम की मौजूदगी में सीमांकन कराया गया। सीमांकन के बाद पाया गया कि पूर्व में बने चकरोड से 30 कड़ी उत्तर दिशा में रास्ता चला गया था।
हालांकि इस दौरान कब्जे को लेकर जुर्माने की बात उठी, लेकिन जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। समाधान के वक्त दोनों पक्ष भी मौजूद रहे।
इस अवसर पर तहसीलदार डॉ. धर्मेंद्र कुमार पांडेय, राजस्व निरीक्षक परशुराम यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी संग्राम सिंह, ग्राम प्रधान राम प्रवेश, रोजगार सेवक अरविंद कुमार पांडेय सहित राजस्व व पंचायत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। लंबे समय से चले आ रहे विवाद के समाधान से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
Published on:
21 Aug 2025 04:25 pm
बड़ी खबरें
View Allमऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
