
मऊ जनपद में एक विद्यालय के खाते से धनराशि निकासी और नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तीन बैंक अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। इस कार्रवाई से संबंधित लोगों में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, सरायलखसी थाना क्षेत्र के हांसपुर गांव निवासी अजीत कुमार सिंह, जो विद्यालय के प्रबंधक हैं, ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय अमित कुमार सिंह द्वारा विद्यालय के वित्तीय अधिकार सेमरी जमालपुर निवासी सादिक अली को सौंपे गए थे। इसी दौरान बैंक के तत्कालीन कैशियर आशुतोष राय, प्रबंधक मृदुला मिश्रा और उप प्रबंधक सुशीला मिश्रा ने कथित रूप से सादिक अली को डराकर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए।
शिकायत के अनुसार, इसके बाद 5 जनवरी 2022 को 20 लाख रुपये और 5 फरवरी 2022 को 16.3 लाख रुपये, कुल मिलाकर 36.3 लाख रुपये विद्यालय के खाते से निकाल लिए गए। इस गड़बड़ी की जानकारी तब हुई जब प्रबंधक ने खाते की जांच की।
इसके अलावा आरोप है कि कंधेरी स्थित शिवमंगली देवी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मान्यता लेने में भी अनियमितताएं की गईं। बताया गया कि जमीन से संबंधित दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया गया और बिना भवन के ही विद्यालय का संचालन किया जा रहा था। इस मामले में प्रबंधक मृदुला मिश्रा और उप प्रबंधक सुशीला मिश्रा पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
Published on:
18 Apr 2026 03:35 pm
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