
मऊ: जनपद के सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार को MP/MLA कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में जमानत दे दी है। थाना कोतवाली नगर में विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पिछले दिनों सहअभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है।
आपको बता दें शहर के थाना कोतवाली में विधानसभा चुनाव (2022) के दौरान एसआई गंगाराम बिन्द की तहरीर पर हेट स्पीच के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें आरोप है कि 3 मार्च 2022 को सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने पहाड़पुर में भड़काऊ भाषण दिया था और प्रशासन को सत्ता आने पर देख लेने की धमकी दी थी।
कार्यक्रम के दौरान अब्बास अंसारी का भाई उमर अंसारी भी मंच पर मौजूद था। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों भाई और गाजीपुर के रहने वाले इलेक्शन एजेंट मंसूर अहमद के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इसमें उमर अंसारी फरार है और उसके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी है।
इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिद्वार राय ने बताया कि हेट स्पीच के मामले में विधानसभा चुनाव के दौरान थाना कोतवाली में मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे में पिछले दिनों सह अभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार कर दी गई थी।
आगे बताया कि विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अब तक नहीं हुई थी, इनके द्वारा आवेदन दिया गया जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने पाया की दोनों एक ही मामला है। जिसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने 50-50 हजार के दो जमानतदारों और मुलजिम के 50 हजार के पर्सनल बांड के आधार पर अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है।
जेल से बाहर नहीं निकलेगा अब्बास
बांदा जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ कोर्ट से जमानत मिल गई है. इसके बावजूद भी अब्बास अंसारी अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि अब्बास अंसारी पर हेट स्पीच मामले के अलावा भी अन्य मामले हैं जिसमें कोर्ट में लगातार सुनवाई रही हैं. एक मामला विधानसभा चुनाव के दौरान ही आचार संहिता का है तो वहीं दूसरा मामला शस्त्र के लाइसेंस से जुड़ा है. ऐसे में अब्बास अंसारी की जेल से निकासी अभी मुश्किल है.
Published on:
11 Jul 2023 07:04 am
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