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Meerut News: अतीक के बहनोई मेरठ निवासी अखलाक उमेश पाल हत्याकांड में दोषी, आरोप पत्र दाखिल

Meerut News: प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद के बहनोई डाॅ. अखलाक की मुसीबत और बढ़ गई है। डाॅ. अखलाख को उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने दोषी बनाया है।

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मेरठ

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Kamta Tripathi

Jun 23, 2023

Meerut News: अतीक के बहनोई मेरठ निवासी अखलाक उमेश पाल हत्याकांड में दोषी, आरोप पत्र दाखिल

अतीक के बहनोई मेरठ निवासी अखलाक उमेश पाल हत्याकांड में दोषी

Meerut News: मेरठ निवासी अतीक अहमद के बहनोई डाॅ. अखलाक प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का दोषी बनाया गया है। पुलिस ने वकील सहित आठ के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। 1979 पेज का दूसरा आरोप पत्र उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की हत्या के मुकदमे में पुलिस ने आठ और अभियुक्तों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट कोर्ट में दाखिल कर दिया।

इनमें माफिया अतीक के बहनोई डा. अखलाक, सजायाफ्ता वकील खान शौलत हनीफ, नौकर राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला, शहरूख उर्फ शारूप व कैश अहमद, मो. अरशद कटरा, इकबाल, अहमद, नियाज अहमद शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश अनिरूद्ध कुमार तिवारी की अदालत में प्रस्तुत किया गया आरोप पत्र 1979 पेज का है।

इसमें केस डायरी व साक्ष्य शामिल हैं। सभी को हत्याकांड में शामिल होने और सहयोग करने का आरोपी बनाया है। अदालत अब इस मामले में सुनवाई करेंगी। इससे पहले 26 मई को मुस्लिम बोर्डिंग हास्टल के अंतेवासी और साजिशकर्ता सदाकत खान के खिलाफ 1857 पेज का आरोप पत्र और केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। सभी नौ अभियुक्त नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं।

24 फरवरी को जयंतीपुर सुलेम सराय में शूटरों ने गोली, बम मारकर उमेश पाल व उनके दो सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी थी। उमेश की पत्नी जया पाल ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अतीक, अशरफ, अतीक की बीवी शाइस्ता, बेटों और गुड्डू मुस्लिम सहित कई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान सभी अभियुक्तों पर आरोप सही पाए गए हैं। पर्याप्त साक्ष्य संकलित किए गए हैं।

विवेचना के दौरान पुलिस ने पुलिस ने उमेश पाल की जाति के आधार पर मुकदमे में एससीएसटी की धारा बढ़ाई थी। अभी विवेचना प्रचलित रहेगी और फरार अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। सीबीआइ की दर्ज पर तैयार किया आरोप पत्ररू पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में सीबीआइ की तर्ज पर आरोप पत्र तैसार करके कोर्ट में दाखिल किया गया है।


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सीबीआइ सभी आरोपियों का ब्योरा अलग-अलग पेज पर रखती है। एक पेज में एक अभियुक्त की तस्वीर, नाम व पता, आपराधिक, इतिहास व मुकदमे में अपराध की भूमिका का वितरण अंकित करती है। कुछ इसी तरह का आरोप पत्र इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश मौर्या, इंस्पेक्टर संजय सिंह व एसीपी वरूण कुमार ने तैयार करके अदालत में पेश किया है।