
Posco court in Meerut sentenced : दुष्कर्मी को अदालत ने सुनाई 14 साल की सजा,25 हजार रुपये का अर्थदंड
Court sentenced the accused of rape दुष्कर्म के आरोपी को थाना दौराला पुलिस की प्रभावी पैरवी करने पर आज अदालत द्वारा 14 वर्ष के कारावास और 25 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया। अदालत के इस फैसले के बाद तुरंत आरोपी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और उसको जेल भेज दिया। दुष्कर्मी को सजा मिलने पर दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों ने सच्चाई की जीत बताया है। दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों ने अदालत के बाहर कहा कि आज अदालत ने इंसाफ किया है। वहीं पीड़िता ने भी आरोपी को सजा मिलने पर संतोष जाहिर किया।
थाना दौराला पर पंजीकृत मु0अ0सं0-267/2015 धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट मे अभियुक्त बन्टी उर्फ सूरज पुत्र श्याम सिह निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना पिलखुआ जिला हापुड को अप्रैल 2015 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आरोपी के ऊपर दुष्कर्म का आरोप था। अभियोग में तत्कालीन सब इंस्पेक्टर उपेन्द्र कुमार की ओर से आठ जून 2015 को अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया था।
अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सेल मेरठ व थाना दौराला पुलिस द्वारा अदालत में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को न्यायालय स्पेशल पोक्सो अधि0 मेरठ द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त बन्टी उर्फ सूरज को 14 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया हैै।
Published on:
18 Oct 2022 08:27 pm
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