
सिपाही को थप्पड़ मारने पर पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने आइपीसी की धारा 333 और 323 में साक्ष्य के अभाव में याकूब कुरैशी को दोषमुक्त कर दिया। लेकिन याकूब कुरैशी को धारा 504 और 506 में दोषी करार दिया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन एवं एमपी/एमएलए कोर्ट ने 12 साल बाद सिपाही चहन सिंह को थप्पड़ मारने के मामले में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जान से मारने की धमकी का आरोपी याकूब कुरैशी को माना है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर याकूब कुरैशी जुर्माना की रकम अदा नहीं करते हैं तो उनको एक महीने की सजा होगी।
2011 में में मारा था सिपाही चहन सिंह को थप्पड़
हाजी याकूब कुरैशी पर 17 फरवरी 2011 को सिपाही चहन सिंह को थप्पड़ मारने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सिपाही ने एफआइआर में बताया था कि उस दिन वह अपने एसओ और अन्य साथियों के साथ हापुड़ अड्डे पर ड्यूटी पर तैनात था।
रविदास जयंती के जुलूस के कारण हापुड़ अड्डे से भूमिया पुल की ओर जाने वाले वाहनों को डायवर्ट कर दिया गया था। उसी समय याकूब अपने सर्मथकों के साथ वहां पहुंचे। सिपाही ने उनका काफिला रोक दिया। इस पर आक्रोशित याकूब ने उसे थप्पड़ मार दिया।
इंसाफ नहीं मिलने पर चहन सिंह ने पुलिस से इस्तीफा दे दिया था। मुकदमे के 12 साल बाद कोर्ट ने मंगलवार को याकूब को सजा सुनाई।
याकूब के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का आरोप सिद्ध होने पर चार हजार का जुर्माना और जुर्माना अदा नहीं करने पर एक महीने की जेल की सजा सुनाई है। बता दें कि गैगस्टर याकूब कुरैशी इस समय सोनभद्र जेल में बंद है।
Published on:
27 Apr 2023 11:24 am
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