scriptCovid 19 की नई गाइडलाइन जारी, 1 फरवरी से लागू होंगी ये शर्तें | covid 19 new guidelines | Patrika News

Covid 19 की नई गाइडलाइन जारी, 1 फरवरी से लागू होंगी ये शर्तें

locationमेरठPublished: Jan 30, 2021 12:18:36 pm

Submitted by:

Rahul Chauhan

Highlights:
– कोविड-19! यूपी सरकार ने फिर से जारी की नई गाइडलाइन
– 1 फरवरी से लागू होगी ये शर्ते
– एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ। एक बार और कोविड-19 नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है। इस नई गाइड लाइन में शासन की ओर से अधिकांश प्रतिबंधों में छूट दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी ये गाइडलाइन आगामी 1 फरवरी से लागू होगी। एडीएम प्रशासन अयज तिवारी ने बताया कि इस संबंध में नई गाइडलाइन शासन की ओर से आ चुकी है जो कि 1 फरवरी से लागू होगी। नई गाइडलाइन के तहत किसी बंद संस्थान जैसे- सिनेमा हॉल या कमरे में निर्धारित क्षमता का 50 फ़ीसदी पर एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है। यह अनुमति फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता के साथ होगी। पहले यह अनुमति सिर्फ़ 100 लोगों के लिए थी। वहीं ऐसी खुले मैदान क्षेत्र की 50 फ़ीसदी से कम अनुमन्य होगा. पहले या सीमा 40 फ़ीसदी थी।
यह भी पढ़ें

यूपी भाजपा ने जिला प्रभारी किए घोषित, इन 98 दिग्गज नेताओं पर जताया भरोसा, देखें पूरी लिस्ट

मुख्य सचिव के अनुसार, कोरोना संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पहले के प्रतिबंधों को लागू रखा गया है। इसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए जरूरी होने पर ही घर से निकल सकेंगे अन्यथा उन्हें घरों के अंदर ही रहने होंगे। गाइडलाइन के अनुसार खुले मैदान में अब 40 फीसदी की बजाए क्षेत्र के 50 फीसदी क्षमता तक ही अधिकतम व्यक्ति एक साथ जुट सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के नियंत्रण में राज्य सरकार को अब तक बेहतरीन सफलता मिली है। पिछले चार माह से कोरोना के सक्रिय केस में लगातार कमी आ रही है। फिर भी इस महामारी पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए सावधानी बरतने और पूर्व में जारी भारत व राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का और सख्ती से अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है।
यह भी देखें: किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में पहुंचे जयंत चौधरी

आवागमन के लिए ई-परमिट की जरूरत नहीं :-

गाइडलाइन में कहा गया है कि सार्वजनिक व कार्यस्थल पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. भीड़भाड़ वाले स्थलों में सामाजिक दूरी का पूरी तरह पालन किए जाए। दूसरे राज्यों से या राज्य के अंदर लोगों के आने-जाने व माल ढोने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसी तरह पड़ोसी देशों के साथ संधि शर्तों के अनुरूप सीमा पार परिवहन की अनुमति होगी। इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की अनुमति या ई-परमिट आदि की आवश्यकता नहीं होगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो