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दरोगा काे पीटने वाला भाजपा पार्षद जेल से रिहा, अब पार्टी कार्यकर्ताआें में इस बात को लेकर है बेहद गुस्सा

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के हस्तक्षेप से भाजपाइयों को मिली राहत  
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मेरठ

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Sanjay Kumar Sharma

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Updated: 3 Nov 2018, 11:06 AM IST

meerut

दरोगा काे पीटने वाला भाजपा पार्षद जेल से रिहा, अब पार्टी कार्यकर्ताआें में इस बात को लेकर है बेहद गुस्सा

मेरठ। मेरठ में भाजपा और पुलिस-प्रशासन में भूचाल ला देने वाले थप्पड़ प्रकरण में भाजपा पार्षद को जमानत मिल गई। भाजपा पार्षद को कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए, जबकि दरोगा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर पुलिस ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। वहीं पूरे प्रकरण की आरोपी महिला पर भी रिपोर्ट तो दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इस प्रकरण में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भाजपाइयों ने प्रभारी मंत्री से शुक्रवार को शिकायत भी की थी। जिस पर प्रभारी मंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। मेरठ में कंकरखेड़ा स्थित होटल ब्लैक पेपर में दरोगा व महिला से मारपीट करने वाले भाजपा पार्षद को शुक्रवार को जमानत मिल गई। कोर्ट के आदेश पर जेल में परवाना पहुंचा, उसके बाद पार्षद को रिहा कर दिया गया।

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मेरठ के प्रभारी मंत्री ने किया था हस्तक्षेप

बताते चलें कि दरोगा सुखपाल पंवार व महिला वकील ने भाजपा पार्षद मनीष चौधरी के खिलाफ मारपीट और डकैती का मुकदमा दर्ज कराया था। होटल मालिक भाजपा पार्षद मनीष पंवार उर्फ मिन्टू को प्रभारी रामलाल ने न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा था। कैबिनेट मंत्री व जिला प्रभारी सिद्धार्थ नाथ के हस्तक्षेप के बाद विवेचना अधिकारी ने दोनों मामलों में डकैती की धारा हटाई थी। बुधवार को कोर्ट ने डकैती की धारा हटा दी, तभी पार्षद पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अमित दीक्षित ने जमानत की अर्जी लगा दी। जिस पर शुक्रवार को सीजेएम के न्यायालय में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।

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दो जमानती दाखिल पर रिहा

अभियोजन अधिकारी चंद्रप्रकाश मणि त्रिपाठी ने विरोध करते हुए कहा कि पार्षद ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई है। गंभीर अपराध किया है। सुनवाई के बाद सीजेएम ने आरोपी पार्षद को दो-दो जमानती दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश कर दिया। पार्षद की रिहाई पर भाजपाई और व्यापारियों में खुशी की लहर है। पार्षद को लेने भाजपाई जिला जेल पर पहुंचे। परवाना पहुंचने पर जेल प्रशासन ने लिखा पढ़ी कर उसको रिहा किया।

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