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Lok Sabha Election 2019: चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर आयोग का रहेगा ये सख्त पहरा

लोक सभा चुनाव 2019 के कार्यक्रम की घोषणा होते ही चुनाव आयोग की कड़ी नजर

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Lok Sabha Election 2019: पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चुनाव सामग्री पर आयोग की रोक

मेरठ। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रविवार की शाम को Lok Sabha Election 2019 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर चुनाव आचार संहिता को कड़ा किया है। इससे यह चुनाव बेहद रोचक आैर संघर्षपूर्ण होंगे। इस बार 18 से 19 वर्ष के करीब डेढ़ करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। कुल मिलाकर लोक सभी 543 सीटों पर 90 करोड़ मतदाता हैं, इनमें पिछले पांच साल में बढ़े करीब सात करोड़ मतदाता शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सात चरणों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। इनमें पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल, दूसरे चरण का 18 अप्रैल, तीसरे चरण का 23 अप्रैल, चौथे चरण का 29 अप्रैल, पांचवें चरण का छह मर्इ, छठे चरण का 12 मर्इ आैर सातवें चरण का मतदान 19 मर्इ को होगा। 23 मर्इ को मतगणना होगी। चुनाव कार्यक्रम घोषित करते समय मुख्य चुनाव आयुक्त ने आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवार्इ की भी बात कही है।

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आचार संहिता का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा

- चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर रात दस से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।

- मतदान से 48 घंटे पहले लाउडस्पीकर बंद करने पड़ेंगे।

- चुनाव प्रचार में पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

- चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर आयोग की कड़ी निगरानी रहेगी।

- मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया के लिए गाइड लाइन तैयार की गर्इ हैं, इनके उल्लंघन पर कार्रवार्इ होगी।

- चुनाव प्रचार में पेड न्यूज पर सख्त कार्रवार्इ होगी।

- चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत के लिए एंड्रायड एेप बनाया जाएगा।

- एंड्रायड एेप पर शिकायत आने पर 100 मिनट पर अधिकारी जवाब देंगे।


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